यूपी विधान परिषद चुनाव: ECI ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को मतदान केंद्रों पर लगातार वीडियोग्राफी कराने का दिया भरोसा

  • यूपी विधान परिषद चुनाव: ECI ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को मतदान केंद्रों पर लगातार वीडियोग्राफी कराने का दिया भरोसा

    भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के तहत लखनऊ डिवीजन ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों के अंदर मतदान प्रक्रिया की लगातार और बिना किसी रुकावट के वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

    कल (शुक्रवार) सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बैलेट पेपर के जरिए मतदान होगा। वोटों की गिनती 27 अक्टूबर को होनी है।

    इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की बेंच ने शैलेंद्र सिंह द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया। उनकी शिकायत इन चुनावों के संचालन में पारदर्शिता से जुड़ी थी।

    सिंह खुद भी लखनऊ डिवीजन ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यूपी एमएलसी (MLC) चुनाव लड़ रहे हैं।

    सिंह ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की कि मतदान के दिन सभी मतदान केंद्रों के अंदर मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हो। उन्होंने कहा कि यह वीडियोग्राफी "लगातार और बिना किसी रुकावट के" होनी चाहिए और एक जिम्मेदार अधिकारी की देखरेख में कराई जानी चाहिए।

    उनकी याचिका फरवरी 2016 में ECI द्वारा प्रकाशित 'काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राज्य विधान परिषदों के चुनावों के लिए रिटर्निंग अधिकारियों की हैंडबुक' के पैराग्राफ 49 पर आधारित थी। उन्होंने हैंडबुक के अध्याय IX, पैराग्राफ 14 का भी हवाला दिया, जिसमें वीडियोग्राफी की प्रक्रिया बताई गई।

    भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट ओपी श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि आयोग ने हैंडबुक के पैराग्राफ 49 का पालन करने के लिए पहले ही प्रावधान कर दिया।

    कोर्ट ने उनके इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया:

    "...उक्त हैंडबुक के पैराग्राफ 49 का पालन करने के लिए पहले ही प्रावधान कर दिया गया है और हैंडबुक में दिए गए नियमों के अनुसार ही वीडियोग्राफी कराई जाएगी।"

    इस आश्वासन के बाद याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट गौरव मेहरोत्रा ​​ने कहा कि अगर हैंडबुक में दिए गए वीडियोग्राफी नियमों के पालन को लेकर ECI के बयान को कोर्ट रिकॉर्ड कर लेता है तो उनकी शिकायत का समाधान हो जाएगा।

    इसके बाद बेंच ने प्रतिवादियों की ओर से दिए गए बयान के आधार पर याचिका का निपटारा किया।

    Case Title : Shailendra Singh vs. Election Commission Of India Thru. Secy. Nirvachan Sadan New Delhi And 2 Others 2026 LiveLaw (AB) 867

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