"वकीलों को प्रतिष्ठा संबंध के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों और कानून के साथ अच्छी तरह से तैयार किए गए विवरण और बहस के आधार पर मिलती है": सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर वकील से कहा20 Aug 2021 1:18 PM IST