राज्य द्वारा वकीलों की फीस रोकना गलत, लेकिन 4.8 करोड़ की फीस वसूली के लिए रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट19 Aug 2026 3:19 PM IST