व्हाट्सऐप अकाउंट बहाल होने के बाद एमपी हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष की याचिका का निपटारा किया

  • व्हाट्सऐप अकाउंट बहाल होने के बाद एमपी हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष की याचिका का निपटारा किया

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मृगेंद्र सिंह के व्हाट्सऐप अकाउंट ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा किया।

    व्हाट्सऐप की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता के दोनों अकाउंट बहाल कर दिए गए हैं और अब वे काम कर रहे हैं।

    जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने व्हाट्सऐप के वकील के बयान के बाद कहा कि जब दोनों अकाउंट बहाल हो चुके हैं, तो मामले में आगे किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने याचिका का निपटारा किया।

    याचिका में मृगेंद्र सिंह ने बताया था कि वह कई वर्षों से व्हाट्सऐप का इस्तेमाल अपने व्यवसाय और पेशे से जुड़े प्रमुख माध्यम के रूप में कर रहे हैं। हालांकि, व्हाट्सऐप ने उनके अकाउंट को एकतरफा तरीके से ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने कंपनी की शिकायत निवारण व्यवस्था के समक्ष भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।

    इससे पहले सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील को मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया था।

    कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी निर्देश दिया था कि वह अपनी याचिका की एक प्रति मेटा इंक की ओर से पेश होने वाले वकील को उपलब्ध कराए। मेटा इंक ही व्हाट्सऐप का स्वामित्व और संचालन करती है।

    याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय अग्रवाल और अधिवक्ता घुंचा रसूल पेश हुए।

    केंद्र सरकार की ओर से वकील सचिन जैन, जबकि व्हाट्सऐप की ओर से अधिवक्ता स्वाति अग्रवाल, वारिश के. सावलानी और अभिजीत अवस्थी उपस्थित हुए। मेटा की ओर से वकील सत्यम शुक्ला ने पैरवी की।


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