धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्य: आदि सैव सिवाचार्यरगल मामले का विश्लेषण

Himanshu Mishra

15 Nov 2024 9:25 PM IST

  • धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्य: आदि सैव सिवाचार्यरगल मामले का विश्लेषण

    आदि सैव सिवाचार्यरगल नाला संगम बनाम तमिलनाडु सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि संवैधानिक अधिकारों (Constitutional Rights) और धार्मिक परंपराओं (Religious Practices) के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 की व्याख्या करता है और दिखाता है कि कैसे राज्य के कानून (State Law) धार्मिक व्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकते हैं।

    अनुच्छेद 25 और 26: धार्मिक स्वतंत्रता (Freedom of Religion)

    अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने का मौलिक अधिकार (Fundamental Right) प्रदान करता है, लेकिन यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order), नैतिकता (Morality), और स्वास्थ्य (Health) के अधीन है।

    दूसरी ओर, अनुच्छेद 26 हर धार्मिक संप्रदाय (Religious Denomination) को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। हालांकि, इन अधिकारों का उपयोग संविधान के अन्य प्रावधानों और सामाजिक सुधारों (Social Reforms) के उद्देश्य से मेल खाना चाहिए।

    आवश्यक धार्मिक प्रथाएँ और न्यायालय की भूमिका (Essential Religious Practices and Role of Courts)

    इस मामले का मुख्य सवाल यह था कि मंदिर में पुरोहितों (Priests) की नियुक्ति, जो वंशानुगत सिद्धांतों (Hereditary Principles) और धार्मिक ग्रंथों (Religious Texts) पर आधारित थी, क्या एक आवश्यक धार्मिक प्रथा (Essential Religious Practice) है।

    कोर्ट ने सेषमल बनाम तमिलनाडु राज्य मामले का हवाला दिया। इस मामले में निर्णय दिया गया था कि वंशानुगत सिद्धांत आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, लेकिन अगर किसी धार्मिक ग्रंथ, जैसे अगम (Agamas), में पुरोहित की योग्यता (Qualifications) तय की गई हो, तो इसे धार्मिक संप्रदाय का हिस्सा माना जा सकता है।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि यह तय करना कि कोई प्रथा "आवश्यक" है या नहीं, न्यायालय का काम है। ऐसा करना जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रथाएँ संवैधानिक नियमों के अनुकूल हैं।

    सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य (Public Order, Morality, and Health)

    धार्मिक स्वतंत्रता सीमित है और इसे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, और स्वास्थ्य जैसे संवैधानिक मूल्यों (Constitutional Values) के साथ संतुलित होना चाहिए।

    तमिलनाडु सरकार ने एक सरकारी आदेश (Government Order, G.O.) जारी किया था, जिसमें सभी योग्य हिंदुओं (Qualified Hindus) को मंदिर पुरोहित बनने की अनुमति दी गई थी, भले ही उनका जातिगत पृष्ठभूमि (Caste Background) क्या हो। कोर्ट ने इस सुधार की सराहना की, लेकिन कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसा सुधार आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का उल्लंघन न करे।

    अनुच्छेद 17 और अस्पृश्यता का उन्मूलन (Article 17 and Abolition of Untouchability)

    अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता (Untouchability) को समाप्त करता है और जाति आधारित भेदभाव (Caste-based Discrimination) को गैरकानूनी घोषित करता है। इस मामले में दलील दी गई कि कुछ समुदायों को मंदिर पुरोहित बनने से रोकना अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है।

    कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगम जैसे धार्मिक ग्रंथ जाति आधारित भेदभाव को प्रोत्साहित नहीं करते, बल्कि धार्मिक योग्यता (Religious Qualifications) पर आधारित होते हैं। इस प्रकार, अगम के जाति-निरपेक्ष (Caste-neutral) नियम संविधान के अनुरूप हो सकते हैं।

    पूर्व न्यायिक निर्णयों की प्रासंगिकता (Relevance of Judicial Precedents)

    कोर्ट ने इस मामले में कई पुराने फैसलों का विश्लेषण किया। शिरूर मठ बनाम हिंदू धार्मिक बंदोबस्त आयुक्त मामले में कहा गया था कि धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों पर पूर्ण स्वतंत्रता (Autonomy) है, लेकिन यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के अधीन है।

    इसी प्रकार, श्री वेंकट रमण देवडु बनाम मैसूर राज्य मामले में कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 26(b) के अधिकार अनुच्छेद 25(2)(b) के अधीन हैं, और सामाजिक सुधार (Social Reforms) के उद्देश्य से किए गए कानून इन पर प्राथमिकता रखते हैं।

    संवैधानिक नैतिकता और धार्मिक प्रथाओं का सामंजस्य (Constitutional Morality and Reconciliation of Religious Practices)

    कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि धार्मिक प्रथाएँ संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) के साथ संतुलित रहें। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सुधार में धार्मिक स्वायत्तता (Religious Autonomy) का सम्मान करते हुए समावेशिता (Inclusivity) को बढ़ावा देना चाहिए।

    कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल कार्यकारी आदेश (Executive Order) संवैधानिक गारंटी को बदल नहीं सकते। इसके लिए विधायी उपायों (Legislative Measures) की आवश्यकता है।

    आदि सैव सिवाचार्यरगल मामला यह दर्शाता है कि न्यायपालिका कैसे संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखते हुए धार्मिक परंपराओं का सम्मान करती है। यह फैसला संवैधानिक नैतिकता और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

    कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सामाजिक सुधार धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करते हुए संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए। यह मामला भारत के विविध और धर्मनिरपेक्ष संविधान (Secular Constitution) के ढांचे में सामाजिक न्याय (Social Justice) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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