दिल्ली कोर्ट ने BJP नेता द्वारा दायर मानहानि मामले में AAP नेता आतिशी को तलब किया
Amir Ahmad
29 May 2024 2:11 PM IST
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना को BJP नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि के मामले में तलब किया। कपूर ने दावा किया कि BJP ने करोड़ों रुपये की नकदी के बदले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं से संपर्क किया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट की मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने आतिशी को 29 जून को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।
हालांकि, अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी नहीं किया, जिनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया।
कपूर AAP के इस दावे से व्यथित हैं कि BJP उनके नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, जब भी ED उनसे संपर्क करता है।
कपूर ने कहा कि आरोप झूठे और निराधार हैं। उनका कहना है कि AAP नेताओं ने अपने दावों को पुख्ता करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया।
कपूर की दलील में केजरीवाल द्वारा 27 जनवरी को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किए गए ट्वीट का हवाला दिया गया। उन्होंने 2 अप्रैल को आतिशी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया।
अपने ट्वीट में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि BJP ने AAP के सात विधायकों से संपर्क किया और उन्हें अपने पाले में करने के लिए 25 करोड़ रुपये की पेशकश कर रही है।
गौरतलब है कि कपूर ने पिछले महीने आतिशी को उनके भाषण के लिए कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्हें अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए BJP में शामिल होने का प्रस्ताव मिला है। अन्यथा उन्हें ED द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कानूनी नोटिस में भाषण वापस लेने और टीवी और सोशल मीडिया पर माफी मांगने की मांग की गई।
नोटिस में कहा गया कि अगर आतिशी अपना भाषण वापस नहीं लेती हैं और माफी नहीं मांगती हैं तो कपूर उनके खिलाफ सिविल और आपराधिक दोनों तरह की कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होंगे।
कानूनी नोटिस में आगे कहा गया कि आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से विभिन्न व्यक्तियों ने कपूर से संपर्क किया और उन्हें ऐसी दुष्ट पार्टी का सदस्य होने के लिए दोषी ठहराया है या उनका उपहास किया। इसमें आरोप लगाया गया कि BJP लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करती है और तानाशाही के जरिए देश चलाने की कोशिश कर रही है।