सीएससी कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू करें, सुनिश्चित करें कि मामले की फाइलें सुबह 10 बजे तक हाईकोर्ट पहुंचें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिए

Brij Nandan

3 Jan 2023 4:07 PM IST

  • Allahabad High Court

    Allahabad High Court

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मुख्य सरकारी वकील के कार्यालय से कोर्ट में फाइलों के आने में देरी पर आपत्ति जताते हुए प्रमुख सचिव (विधि) और एलआर, यूपी सरकार को सीएससी के कार्यालय में दो सप्ताह के भीतर बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यालय के कर्मचारी समय पर पहुंचें।

    जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें राज्य की ओर से पेश सरकारी वकील ने इस आधार पर मामले को स्थगित करने की प्रार्थना की थी कि उनकी फाइल सीएससी के कार्यालय से नहीं आई है।

    सुनवाई के दौरान जब अदालत को सूचित किया गया कि मुख्य सरकारी वकील के कार्यालय में कर्मचारियों के देर से आने के कारण अदालत में फाइलें समय पर नहीं भेजी जा रही हैं, तो अदालत ने सीएससी कार्यालय में प्रचलित स्थिति के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया।

    इसके अलावा, कोर्ट ने टिप्पणी की,

    "पिछले कई मौकों पर फाइलें समय पर अदालत में नहीं आई हैं और मामलों को इस तथ्य के कारण स्थगित कर दिया गया है कि सरकारी वकील की फाइलें उनके पास नहीं थीं। ऐसा लगता है कि मुख्य सरकारी वकील का कार्यालय ठीक से काम नहीं कर रहा है और फाइलें समय से कोर्ट में समय से नहीं पहुंच रही हैं, जबकि सरकारी वकील समय पर आ रहे हैं। मुख्य सरकारी वकील के कार्यालय के कुछ कर्मचारी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जो अदालतों में फाइलें ला रहे हैं और देर से कार्यालय पहुंच रहे हैं।"

    इस मामले के मद्देनजर, अदालत ने जोर देकर कहा कि मुख्य सरकारी वकील के कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू करने का समय आ गया है।

    कोर्ट ने निम्नलिखित आदेश जारी किए,

    -कोर्ट ने प्रधान सचिव (विधि) एवं एल.आर. यूपी सरकार, लखनऊ ने दो सप्ताह के भीतर मुख्य सरकारी वकील, इलाहाबाद के कार्यालय में बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू करने और कोर्ट में सूचीबद्ध प्रत्येक मामले की फाइलें सुबह 10.00 बजे तक पहुंचाने का निर्देश दिया।

    - यूपी के एडवोकेट जनरल से मुख्य सरकारी वकील, इलाहाबाद के कार्यालय में सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

    इसके अलावा, मामले को 16 जनवरी, 2023 के लिए सूचीबद्ध करते हुए, अदालत ने प्रमुख सचिव (कानून) और एल.आर. उत्तर प्रदेश सरकार को कोर्ट में उपस्थित रहने और सीएससी के कार्यालय में बायोमेट्रिक सिस्टम को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कोर्ट को सूचित करने को कहा।

    याचिकाकर्ता के वकील: - वी.डी. यादव, विशेष कुमार

    प्रतिवादी के लिए वकील: - सी.एस.सी

    केस टाइटल - नर सिंह और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य [WRIT - C No. - 37500 of 1999]

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





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