इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस के बिना वकील के घर को कथित रूप से गिराने पर अधिकारियों को फटकार लगाई
Brij Nandan
23 Nov 2022 4:03 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मंगलवार को एक वकील को नोटिस जारी किए बिना उसके घर को गिराने के अधिकारियों के कथित कृत्य पर आपत्ति जताई।
अदालत ने वकील के पक्ष में पारित संपत्ति (जिस पर घर बनाया गया था) से संबंधित विनिमय आदेश को रद्द करने में अधिकारियों की अनावश्यक और अनुचित जल्दबाजी पर भी सवाल उठाया।
जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पक्षकारों को मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए मुख्य सरकारी वकील को इस मामले में निर्देश लेने और सभी तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखने का आदेश दिया।
पीठ ने कहा,
"राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज आदेश दिनांक 16.11.2022 को प्राप्त करने में अनावश्यक और अनुचित जल्दबाजी और विध्वंस की कथित कार्रवाई, वह भी, बिना मकान मालिक को नोटिस दिए, प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में बहुत कुछ कहता है।"
पूरा मामला
कोर्ट अनिवार्य रूप से जिला बार एसोसिएशन, अमेठी द्वारा अपने महासचिव, उमा शंकर के माध्यम से दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें जिला प्रशासन, नगर पालिका परिषद एवं पुलिस प्रशासन, गौरीगंज, अमेठी के प्रशासन द्वारा बार एसोसिएशन के सदस्यों के खिलाफ विभिन्न आरोप लगाए गए थे।
भारी मशीनरी का उपयोग करके उमा शंकर मिश्रा (जिला बार एसोसिएशन, अमेठी के महासचिव) के स्वामित्व वाले घर को गिराने पर स्थानीय अधिकारियों के कृत्य पर जोर दिया गया था।
16 मई, 2015 को पारित एक आदेश के माध्यम से प्रश्न में संपत्ति (जिस पर एक घर बनाया गया था) मिश्रा को उनकी भूमि के बदले में दी गई थी। यह विनिमय वैधानिक रूप से यू.पी. जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 [UPZA & LR Act] की धारा 161 के तहत हुआ था, वह भी न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत।
हालांकि, उसके बाद, एक उमेश प्रताप सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी, गौरीगंज को पत्र लिखकर कहा कि भूमि का आदान-प्रदान गलत तरीके से किया गया था। इस पत्र पर कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारी ने तहसीलदार गौरीगंज को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा।
इसके बाद 16 नवंबर 2022 को पारित आदेश के माध्यम से एसडीएम ने अदला-बदली के आदेश को रद्द करते हुए कथित तौर पर तुरंत खतौनी में एंट्री कर दी और उसके बाद मकान को तोड़ दिया गया।
मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने प्रथम दृष्टया विचार व्यक्त किया कि मई 2015 के विनिमय आदेश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई अनियमितता या अवैधता पाए जाने पर, मिश्रा को ध्यान में रखा जाना चाहिए था और कोई भी आदेश सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही पारित किया जाना चाहिए था।
कोर्ट ने आगे कहा कि यूपीजेडए और एलआर अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो उप मंडल अधिकारी को उनके द्वारा पारित अंतिम आदेश के संबंध में स्वप्रेरणा से समीक्षा याचिका दर्ज करने का अधिकार देता हो।
कोर्ट ने कहा,
"16.11.2022 के आदेश के अवलोकन से यह नहीं लगता है कि उमा शंकर मिश्रा को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया था या 16.11.2022 के उक्त आदेश के पारित होने से पहले कोई नोटिस जारी किया गया था। प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपनाया गया ऐसा तरीका कानून के लिए विदेशी है और यूपीजेडए और एलआर अधिनियम में निहित प्रावधानों के लिए भी विदेशी है। राजस्व अभिलेखों में दर्ज आदेश दिनांक 16.11.2022 को प्राप्त करने में अनावश्यक और अनुचित जल्दबाजी का मामला है। वह भी मकान मालिक को नोटिस दिए बिना, प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में बहुत कुछ बताता है।"
केस टाइटल - जिला. बार एसोसिएशन अमेठी, इसके महासचिव बनाम यूपी राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विभाग राजस्व और 6 अन्य [जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या – 828 ऑफ 2022]
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