अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र पर जीएसटी 18%; आवश्यक सामग्रियों को भी इससे राहत नहीं : एएआर गोवा
LiveLaw News Network
15 July 2020 7:41 PM IST
गुड्स एंड सर्विस टैक्स अथॉरिटी फ़ॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) की गोवा पीठ ने कहा है कि हैंड सैनिटाइज़र पर 18% की दर से जीएसटी देना होगा। इस बारे में स्प्रिंगफ़ील्ड्स (इंडिया) डिस्टिलरिज ने सैनिटाइज़र पर अग्रिम फ़ैसले के लिए आवेदन दिया था।
केंद्रीय कर के अतिरिक्त आयुक्त जेके मीणा और एसएस गाडगिल की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता जो हैंड सैनिटाइज़र का उत्पादन करता है, वह एचएसएन 3808 के तहत आता है और इस पर 18% कर लगेगा जो केंद्रीय कर (दर) को लेकर 28/06/2020 को जारी अधिसूचना नंबर 1 अनुरूप है।
पीठ ने कहा कि हैंड सैनिटाइज़र अल्कोहल पर आधारित है और यह हरमोनाइज्ड सिस्टम ऑफ़ नोमेनक्लेचर (एचएसएन) 3808 के तहत आता है, जिसके आधार पर कर का निर्धारण होता है। कीटनाशक, चूहे मारने वाले, फ़ंगस मारने वाले, खर-पतवार ख़त्म करने वाले एवं इसी तरह के अन्य उत्पाद आते हैं और इन पर कर की दर 18% निर्धारित की गई है।
पीठ ने कहा कि एचएसएन 30049087 जिसके तहत एनटीहाइपरटेंसिव दवाएं आती हैं, इसमें सैनिटाइज़र को नहीं रखा गया है जिस पर जीएसटी की दर मात्र 12% है क्योंकि इसमें अल्कोहल मिला होता है।
उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना CG-DL- E13032020-218645 के तहत सैनिटाइज़र को आवश्यक वस्तु घोषित किया था जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आता है। पीठ ने कहा कि सिर्फ़ किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में वर्गीकृत कर देने से उस पर जीएसटी कम नहीं किया जा सकता।