सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने 2014 से पहले के 13,000 से अधिक अपंजीकृत लेकिन डायराइज्ड मामलों को रद्द किया, सबसे पुराना 1987 से पहले का है

Brij Nandan

16 Sept 2022 8:23 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने एक आदेश द्वारा वर्ष 2014 से पहले दर्ज किए गए 13,147 अपंजीकृत लेकिन डायराइज्ड मामलों को रद्द कर दिया। मामले 8 साल पहले 19 अगस्त 2014 से पहले दर्ज किए गए थे। यह भी स्पष्ट किया गया था कि मामलों को डायराइज करने के बाद सुधार के लिए भेजा गया था। लेकिन कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी। यह देखा गया कि सबसे पुरानी डायरी संख्याओं में से एक वर्ष 1987 से संबंधित है।

    आदेश में कहा गया है,

    "प्रचलित प्रथा के अनुसार, मामलों में पाई गई कमियों को सुधारने के लिए मामले क्रमशः एलडी के वकील / याचिकाकर्ता को वापस कर दिए गए थे। उन्हें कभी भी ठीक नहीं किया गया है। कुछ भी नहीं किया गया है। उसके बाद इन डायरी नंबरों के संबंध में या तो एलडी वकील या पार्टी-इन-पर्सन से सुना गया।"

    आदेश में यह इंगित किया गया कि सभी 13,147 मामलों को केवल डायरी किया गया था और डायरी संख्या के अलावा कोई संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था और न ही बनाए रखा गया था क्योंकि रजिस्ट्री द्वारा दोषों को सूचित करते समय कोई कागज नहीं रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के 2013 के नियम लागू होने के बाद ही रजिस्ट्री के पास वादपत्र और कोर्ट फीस टिकटों की एक प्रति रखने का प्रावधान किया गया था।

    आदेश में कहा गया है कि मामलों में दोषों को वर्षों पहले पार्टियों को अधिसूचित किया गया था और उन्हें 28 दिनों के भीतर इसे ठीक करना था। पार्टियां इस प्रकार अधिसूचित दोषों को सुधारने और ठीक करने के लिए वर्षों तक कोई प्रभावी कदम उठाने में विफल रहीं।

    आदेश में कहा गया है,

    "दोषों को ठीक करने के लिए वैधानिक अवधि समाप्त हो गई है। ऐसा लगता है कि पार्टियों का मुकदमा चलाने का इरादा नहीं है। पार्टियों को दोषों को ठीक करने के लिए कई वर्षों की अनुमति दी गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।"

    आदेश में यह भी संकेत दिया गया कि 28 दिन पूरे होने के बाद भी कमियों को ठीक करने के लिए पार्टियों द्वारा समय बढ़ाने की मांग करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया और दोष आज तक अपरिवर्तित रहे हैं और वह भी बिना किसी उचित कारण के। मामले समय के प्रवाह के साथ ही मर गए हैं।

    2022 के अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित मामलों की कुल संख्या 71,411 थी, जिनमें से 56,365 दीवानी मामले थे और 15,076 आपराधिक मामले थे, इन मामलों को रिकॉर्ड से हटाने से सुप्रीम कोर्ट समक्ष लंबित मामलों की संख्या में सेंध लग सकती थी।

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