उत्तराखंड हाईकोर्ट
राज्य तीन दशकों तक सेवा देने वाले कर्मचारी को पेंशन लाभ से वंचित करके अपने स्वयं के गलत काम का लाभ नहीं उठा सकता: उत्तराखंड हाइकोर्ट
उत्तराखंड हाइकोर्ट चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने उत्तराखंड राज्य और अन्य बनाम प्रकाश चंद्र हरबोला और अन्य के मामले में विशेष अपील का फैसला करते हुए कहा कि राज्य को लगभग तीन दशकों तक निरंतर सेवा देने वाले कर्मचारी को पेंशन लाभ से वंचित करके अपने स्वयं के गलत काम का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कल्याणकारी राज्य के रूप में, राज्य को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए।मामले की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता (प्रतिवादी) को वर्ष 1982 में नगर पालिका द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा में लिपिक के...