त्रिपुरा हाईकोर्ट

बर्खास्तगी आदेश रद्द करने पर स्वतः बहाली की याचिका मान्य नहीं: त्रिपुरा हाइकोर्ट
बर्खास्तगी आदेश रद्द करने पर स्वतः बहाली की याचिका मान्य नहीं: त्रिपुरा हाइकोर्ट

त्रिपुरा हाइकोर्ट की जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस एस.डी. पुरकायस्थ की खंडपीठ ने राजेश दास बनाम सोसाइटी फॉर त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज एंड ऑर्स के मामले में रिट अपील पर निर्णय लेते हुए कहा कि बर्खास्तगी आदेश रद्द करने पर स्वतः बहाली की याचिका मान्य नहीं।मामले की पृष्ठभूमिसोसाइटी फॉर त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज (प्रतिवादी) ने याचिकाकर्ता के सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से प्रतिवादी की आलोचना करने और प्रतिवादी के सामान्य कामकाज में बाधा डालने के लिए राजेश दास (याचिकाकर्ता) के खिलाफ आरोप तय किए। यह भी...