आध्रं प्रदेश हाईकोर्ट

[S.41A CrPC] केवल नोटिस जारी करना अग्रिम जमानत के लिए आवेदन के विरुद्ध बाधा नहीं बनेगा: आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट
[S.41A CrPC] केवल नोटिस जारी करना अग्रिम जमानत के लिए आवेदन के विरुद्ध बाधा नहीं बनेगा: आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट ने माना है कि सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत नोटिस जारी करना अग्रिम जमानत के लिए आवेदन के विरुद्ध बाधा नहीं बनेगा।रामप्पा @ रमेश पुत्र धर्मन्ना बनाम कर्नाटक राज्य में पारित आदेश पर भरोसा करते हुए पीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह न्यायालय मानता है कि गिरफ्तारी की आशंका है। यहां तक ​​कि उपस्थिति के लिए नोटिस जारी करने के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार्य नहीं है।"जस्टिस टी. मल्लिकार्जुन राव ने यह आदेश उदय भूषण...