धारा 202 सीआरपीसी | जांच अदालत को विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों में सभी शिकायत गवाहों की जांच करनी चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

23 April 2024 10:39 AM GMT

  • धारा 202 सीआरपीसी | जांच अदालत को विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों में सभी शिकायत गवाहों की जांच करनी चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

    झारखंड हाईकोर्ट ने जोर देकर कहा जब कोई मामला सत्र न्यायालय के विशेष क्षेत्राधिकार में आता है तो जांच अदालत के लिए शिकायतकर्ता को शिकायत में आरोपों का समर्थन करने वाले सभी गवाहों से पूछताछ करने के लिए बुलाना आवश्यक है।

    मामले की अध्यक्षता करते हुए जस्टिस सुभाष चंद ने कहा, “इस धारा 202 (ए) और धारा 202 (बी) और धारा 202 (2) के प्रावधानों में यह प्रावधान है कि यदि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो यह अनिवार्य है जांच अदालत शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में शिकायत के सभी गवाहों से पूछताछ करने के लिए कहेगी।"

    जस्टिस चंद ने कहा, "इस मामले में जांच अदालत ने सभी गवाहों और सबसे महत्वपूर्ण गवाह डॉ. अशोक कुमार से पूछताछ नहीं की है, जिन्होंने दूसरा ऑपरेशन किया था और ''शिकायतकर्ता के पेट से कथित कपड़े, रुई और खून के थक्के को बाहर निकाला था और आरोपी-याचिकाकर्ता को तलब करते हुए मामले को सत्र न्यायालय में सुनवाई के लिए सौंप दिया गया।''

    याचिकाकर्ता द्वारा दायर डिस्चार्ज आवेदन की अस्वीकृति से संबंधित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश- I गढ़वा द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ एक याचिकाकर्ता की ओर से निर्देशित एक आपराधिक पुनरीक्षण में उपरोक्त फैसला सुनाया गया था।

    यह मामला सविता देवी द्वारा डॉ पुनम सिन्हा, डॉ सतीश कुमार सिन्हा और तीन अन्य के खिलाफ दायर की गई चिकित्सकीय लापरवाही की शिकायत से पैदा हुआ। आरोपी ने कथित तौर पर अनावश्यक सर्जरी की, पैसे की मांग की और उसे और ‌जटिल परेशानियों में डाल दिया।

    जांच अदालत ने जांच गवाह के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 308, 338 के तहत अपराध के लिए सम्मन आदेश पारित किया और बाद में, मामला सत्र न्यायालय में सुनवाई के लिए सौंप दिया गया। इसके बाद, अभियुक्त की ओर से आरोप मुक्त करने के लिए आवेदन दायर किया गया था और उसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता की ओर से आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया गया।

    अपने फैसले में हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह एक स्थापित कानून है कि डिस्चार्ज आवेदन का निपटारा करते समय, संबंधित अदालत को एफआईआर में लगाए गए आरोपों से गुजरना पड़ता है या शिकायत और एफआईआर में लगाए गए आरोपों के समर्थन में आईओ द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य में से गुजरना होता है।

    कोर्ट ने कहा, “यदि एफआईआर/शिकायत में लगाए गए आरोपों और आईओ द्वारा एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर, मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो अदालत को डिस्चार्ज आवेदन की अनुमति देने से इनकार कर देना चाहिए; यदि अदालत की निश्चित राय है कि आईओ द्वारा एकत्र किए गए सबूतों या यहां तक ​​कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों से भी अपराध का कोई घटक नहीं बनता है,डिस्चार्ज आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए।”

    कोर्ट ने कहा, “साथ ही यह भी तयशुदा कानून है, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई केस लॉ में निर्धारित किया है कि डिस्चार्ज आवेदन का निपटारा करते समय या आरोप तय करते समय, अदालत को रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की सराहना नहीं करनी चाहिए। सबूतों की सराहना या सबूतों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। आरोप तय करने के समय अदालत लघु सुनवाई नहीं कर सकती।''

    आगे बढ़ते हुए, न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम मुकेश प्रवीणचंद्र श्रॉफ और अन्य (2010) 3 एससीसी सीआर 315 मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया, जिसके तहत यह माना गया कि आरोप मुक्त करने के चरण में साक्ष्य की सराहना अस्वीकार्य है, यह देखना आवश्यक है कि क्या आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं।

    मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 308 और 338 के तहत अपराध के लिए बुलाया गया था। और जांच न्यायालय ने डॉ अशोक सिंह सहित शिकायत में दर्शाए गए सभी गवाहों की जांच किए बिना और दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया था।

    अदालत ने माना कि हालांकि मामले में शिकायतकर्ता की ओर से डॉ. अशोक कुमार से जांच अदालत द्वारा पूछताछ नहीं की गई थी और मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायाधीश की अदालत में भेज दिया गया था, फिर भी, अदालत ने कहा, “बयान से शिकायतकर्ता और अन्य जांच गवाहों विमलेश कुमार, युगल कुमार, परमेश्वर राम और सुनेश्वर कुमार रवि के पास प्रथम दृष्टया इस बात के पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं थे कि शिकायतकर्ता का ऑपरेशन करने वाले आरोपी ने शिकायतकर्ता की सहमति से ही पेट में रूई और कपड़ा छोड़ा था जिसे डॉ. अशोक कुमार ने पीजीआई नेहरू अस्पताल चंडीगढ़ में बाहर निकाला और एक किलो मांस का थक्का भी निकाला था, जिसमें शिकायतकर्ता के जीवन को खतरे में डाल दिया था।”

    अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से की गई चिकित्सीय लापरवाही भी विशेषज्ञ साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण की अनुमति देते हुए और निचली अदालत के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए कहा, “रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के अनुसार, शिकायतकर्ता की ओर से पेश किए गए सबूतों से आईपीसी की धारा 308 और 338 के तहत कोई कथित अपराध नहीं बनाया गया है। इस प्रकार, निचली अदालत द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है और आपराधिक पुनरीक्षण की अनुमति दी जानी चाहिए।''

    केस टाइटल: डॉ. पुनम सिन्हा @ पुनम सिन्हा बनाम झारखंड राज्य और अन्य

    एलएल साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (झारखंड) 61

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