जम्मू-कश्मीर के निवासी मानवाधिकारों के उल्लंघन पर शिकायतों के लिए एनएचआरसी से संपर्क कर सकते हैं : हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

24 Dec 2020 5:28 AM GMT

  • जम्मू-कश्मीर के निवासी मानवाधिकारों के उल्लंघन पर शिकायतों के लिए एनएचआरसी से संपर्क कर सकते हैं : हाईकोर्ट

    जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की श्रीनगर पीठ ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर के निवासियों को यदि अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत है तो उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संपर्क करना पड़ सकता है।

    "पुनर्गठन अधिनियम लागू होने से पहले जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1997 जम्मू-कश्मीर में लागू था। इसके तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जम्मू-कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया था। जम्मू-कश्मीर के निवासियों को यदि अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत है तो उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संपर्क करना पड़ सकता है।

    यह आदेश कार्यवाहक प्रमुख न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पुनीत गुप्ता की खंडपीठ ने जम्मू-कश्मीर सुलह मोर्चा के अध्यक्ष संदीप मावा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

    जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के 31.10.2019 के लागू होने के बाद जम्मू-कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग का अस्तित्व समाप्त हो गया ।

    इस मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21 के विपरीत है जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मानवाधिकार आयोगों के गठन का प्रावधान है।

    उन्होंने कहा कि यूटी में मानवाधिकार आयोग की अनुपस्थिति का मतलब है कि पीड़ित लोगों को उनकी शिकायतों के लिए समाधान नहीं मिल पाएगा और इस प्रक्रिया में उन्हें न्याय से वंचित कर दिया जाएगा । उन्होंने यह भी कहा कि 1993 अधिनियम की धारा 30 के अनुसार सभी स्थानों पर मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना की जानी है।

    न्यायालय ने इसे ध्यान में रखते हुए कहा, विशेष रूप से 1993 के अधिनियम की धारा 21 (7) के प्रावधानों के संदर्भ में इस मामले की सरकार द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है ताकि पीड़ित व्यक्तियों, जिन्हें अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत हो सके, के साथ उचित उपचार उपलब्ध हो सके।

    पृष्ठभूमि

    18 जुलाई 2020 को हुई मुठभेड़ के संबंध में हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई थी, जिसमें क्रमश 16, 21 और 26 वर्ष की आयु के तीन मजदूर इबरार अहमद, मोहम्मद इबरार और इम्तियाज अहमद मारे गए थे। एफआईआर शुरू में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के रूप में दर्ज की गई थी । हालांकि, बाद में सशस्त्र बलों ने एक प्रेस रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि मुठभेड़ फर्जी है । याचिकाकर्ता ने इसे 'मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन' करार दिया था।

    याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट सालिह पीरजादा ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल एक्पेंडल एड् टफ्स्स एसोसिएशन वी जैसे मामलों का जिक्र किया ।

    दूसरी ओर भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल टीएम शमसी ने दलील दी कि वर्तमान याचिका उन तीन लोगों के संदर्भ में व्यक्तिगत विवाद से संबंधित है जो कथित तौर पर सेनाओं के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे और उनका कहना था कि याचिकाकर्ता के पास इस विवाद को उठाने का कोई प्राधिकार नहीं है । यही नहीं, एएसजीआई ने बताया कि मृतक के परिवार ने पहले ही हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर कर अलग राहत का दावा किया था। इसलिए उनका कहना था कि इस जनहित याचिका पर अदालत को विचार नहीं करना चाहिए ।

    निष्कर्ष

    अदालत ने मृतक व्यक्ति के परिवार द्वारा दायर रिट याचिका का इस प्रकार है और पाया कि उनके द्वारा की गई प्रार्थनाएं वही हैं जो याचिकाकर्ता द्वारा हाथ में मामले में की गई प्रार्थनाओं के रूप में हैं । इसलिए, अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक अलग याचिका में दावा किया गया है कि वह जनहित में है, इस पर विचार नहीं किया जा सकता है । इसके अलावा, पीठ ने यह भी कहा, एक बार मृतक के माता-पिता समय से पहले रिट याचिका दायर करके इस अदालत का रुख कर सकते हैं, तो वे हमेशा जो भी शिकायत है उसे उठा सकते हैं ।

    ऐसी स्थिति में, किसी तीसरे पक्ष द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही उस पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि उसके पास उस विवाद को उठाने के लिए कोई लोकस या कार्रवाई का कारण नहीं है।

    इसे व्यापक जनहित में नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस प्रकार के मामलों में जांच के लिए दिशा-निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा उल् संदर्भित मामलों में पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं।

    केंद्र शासित प्रदेशोंं में मानवाधिकार अदालतों के गठन के मुद्दे पर कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार के विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी 07.02.2019 की अधिसूचना का हवाला दिया और कहा कि प्रत्येक जिले के प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में नामित किया गया है।

    राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के अवसर पर न्यायालय ने इस प्रकार का पालन किया। सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिनियम की धारा 21 (7) के प्रावधानों के संदर्भ में इस मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता है ताकि पीड़ित व्यक्तियों के पास उचित समाधान उपलब्ध हो सकें, जिन्हें अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत है।

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