मोयनागुरी यौन उत्पीड़न मामला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने जब्ती गवाहों के हस्ताक्षर के कथित निर्माण की जांच का आदेश दिया

Shahadat

17 May 2022 9:33 AM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को आईपीएस अधिकारी अमित पी. ​​जवालगी को मोयनागुरी यौन उत्पीड़न मामले से संबंधित जब्ती गवाहों के हस्ताक्षर के निर्माण से संबंधित आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने साथ ही कहा कि कानून के अनुसार यदि आवश्यक हो तो संबंधित जांच अधिकारी को बदलने के लिए वह स्वतंत्रता हैं।

    पश्चिम बंगाल के मोयनागुरी में आठवीं कक्षा की लड़की के बलात्कार के प्रयास का अपराध किए जाने के बाद आत्महत्या कर लेने के मामले में यह निर्देश दिया गया है। बलात्कार के प्रयास के संबंध में पुलिस शिकायत वापस लेने की धमकी के बाद खुद को आग लगाने वाली नाबालिग पीड़ित लड़की ने 25 अप्रैल को सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया। नतीजतन, संबंधित याचिकाकर्ता द्वारा सीबीआई जांच के लिए एक नए सिरे से प्रार्थना की गई थी।

    चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की पीठ हाईकोर्ट की लेडी एडवोकेट द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।

    इसमें पिछले महीने पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में बलात्कार के पांच हालिया मामलों की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। पिछले महीने दक्षिण 24 परगना जिले के नेत्रा और नामखाना गांवों में, पश्चिम मिदनापुर जिले के पिंगला में, बीरभूम जिले के शांतिनिकेतन के पास एक गांव में और पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुरी में बलात्कार की घटनाएं हुई हैं।

    सुनवाई की पिछली तारीख को कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी अमित पी. ​​जवालगी को आरोपों की प्रकृति और घटनाओं की श्रृंखला को देखते हुए जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए मृतक के पिता के साथ व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत की थी कि सीबीआई जांच का विरोध करने वाले उसके द्वारा दिया गया बयान दबाव में था या अपनी मर्जी से।

    याचिकाकर्ता के वकील ने पहले 26 अप्रैल और 23 अप्रैल, 2022 को हुई बरामदगी के संबंध में दो जब्ती गवाहों का एक हलफनामा भी प्रस्तुत किया था। उसने प्रस्तुत किया कि जब्ती में से एक के संबंध में हस्ताक्षर प्राप्त किए गए थे। गलत बयानी पर और एक अन्य जब्ती के संबंध में दोनों व्यक्तियों के हस्ताक्षर जाली थे।

    मंगलवार को याचिकाकर्ता के वकील ने दो जब्ती गवाहों के 4 मई, 2022 के हलफनामों पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि पहले जब्ती ज्ञापन में इन गवाहों के हस्ताक्षर गलत बयानी द्वारा प्राप्त किए गए हैं और दूसरा जब्ती ज्ञापन पर उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं।

    अदालत को आगे बताया गया कि हालांकि नाबालिग पीड़िता की मौत हो गई थी, लेकिन हो सकता है कि उसकी मौत का बयान दर्ज नहीं किया गया हो और तदनुसार संबंधित जांच अधिकारी को बदलने के लिए प्रार्थना की गई हो। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के के.वी. राजेंद्रन बनाम पुलिस अधीक्षक का हवाला देते हुए यह भी प्रस्तुत किया कि दो जब्ती गवाहों से संबंधित आरोपों की भी जांच की जानी चाहिए।

    इसके विपरीत, महाधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने इस आधार पर सीबीआई जांच की याचिका का विरोध किया कि अदालत ने 4 मई, 2022 के अपने पूर्व आदेश में जब्ती गवाहों के दो हलफनामों पर पहले ही विचार कर लिया था और आईपीएस अधिकारी अमित पी. ​​जवालगी की देखरेख में जांच के आदेश दिए थे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता लगाए गए आरोपों के संबंध में किसी भी सामग्री के बिना लगातार जांच नहीं की जा सकती।

    इसके अलावा, हालांकि एडवोकेट जनरल के पास जब्ती गवाहों के हलफनामे के जवाब में संबंधित जांच अधिकारी का हलफनामा था, उन्होंने इस तरह के हलफनामे को रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह लिए गए मुद्दे मुकदमे का विषय है।

    प्रतिवादी की प्रस्तुतियों के अनुसार, अदालत ने देखा कि याचिकाकर्ता द्वारा जब्ती के गवाहों से संबंधित मुद्दे पर पहले ही अपने पिछले आदेश में विचार किया गया और उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

    अदालत ने आगे कहा कि जब्ती के गवाहों से संबंधित आरोपों की सच्चाई या असत्यता परीक्षण का विषय है। हालांकि, यह राय थी कि चूंकि आरोप रिकॉर्ड में आ गए हैं, इसलिए कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी अमित पी. ​​जवालगी को इन आरोपों पर विधिवत विचार करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए।

    इसके अलावा, आईपीएस अधिकारी को कानून के अनुसार आवश्यक होने पर संबंधित जांच अधिकारी को बदलने की स्वतंत्रता भी दी गई। आईपीएस अधिकारी को 20 जून को होने वाली सुनवाई की अगली तारीख पर की जा रही जांच से संबंधित एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया गया।

    केस टाइटल: पल्लबी चटर्जी और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य जुड़े मामले

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