संजय सिंह के खिलाफ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ED से कहा, 'कोई पैसा बरामद नहीं हुआ, न ही उसका कोई सुराग नहीं मिला'

Praveen Mishra

2 April 2024 12:57 PM GMT

  • संजय सिंह के खिलाफ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ED से कहा, कोई पैसा बरामद नहीं हुआ, न ही उसका कोई सुराग नहीं मिला

    दिल्ली शराब नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 अप्रैल) को मौखिक रूप से कहा कि सिंह के पास से कोई पैसा बरामद नहीं किया गया था और सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा द्वारा इस मामले में 9 एक्सक्यूपेटरी बयान दिए गए थे।

    इन सभी तथ्यों के आधार पर, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान ईडी के वकील और एडिसनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की ओर इशारा किया कि अगर अदालत सिंह को मेरिट के आधार पर जमानत देती है, तो उसे प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालना होगा कि सिंह ने कोई अपराध नहीं किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) की धारा 45 के जनादेश को देखते हुए। खंडपीठ ने आगाह किया कि इसका मुकदमे पर असर पड़ सकता है। इस पृष्ठभूमि में खंडपीठ ने एएसजी से ईडी से निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा कि क्या सिंह की और हिरासत की आवश्यकता है या नहीं।

    जस्टिस खन्ना ने कहा कि, "आपने उन्हें 6 महीने तक हिरासत में रखा है। दिनेश अरोड़ा ने शुरू में उन्हें फंसाया नहीं है। बाद में, एक बयान में, वह करता है। कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है, पैसे का कोई सुराग नहीं है क्योंकि यह बहुत पहले था। तथ्य यह है कि धन की वसूली नहीं हुई है। कृपया ध्यान रखें कि यदि हम उसके साथ हैं, तो हमें धारा 45 के संदर्भ में रिकॉर्ड करना आवश्यक है कि उसने प्रथम दृष्टया अपराध नहीं किया है। परीक्षण में इसके अपने प्रभाव हो सकते हैं।

    लंच के बाद जब खंडपीठ की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो एडिसनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इसे स्वीकार किया और मामले के अजीबोगरीब तथ्यों के आधार पर सिंह के संबंध में रियायत की पेशकश की। खंडपीठ ने मेरिट के आधार पर कुछ भी कहे बिना सिंह की रिहाई का निर्देश देते हुए निचली अदालत द्वारा तय की जाने वाली शर्तों को खारिज कर दिया।

    आदेश में, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि ED द्वारा रियायत के आधार पर जमानत दी जा रही न कि मेरिट के आधार पर। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश को मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा।

    इस आदेश से पहले सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा पर्याप्त दलीलें दी गईं, जिनमें कहा गया था:

    (i) कि सिंह के खिलाफ ईडी का पूरा मामला केवल दिनेश अरोड़ा के बयान पर आधारित था, जो सरकारी गवाह बन गया था। शुरुआत में अरोड़ा ने सिंह के संबंध में 9 बयान दिए थे। हालांकि, बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में बयान दिया गया

    (ii) कि ईडी ने अरोड़ा को जमानत देने के लिए अनापत्ति दी (भले ही धारा 45 PMLA शामिल थी), सिंह का नाम लेते हुए उनके धारा 50 PMLAबयान के लिए उसी का लाभ उठाया

    (iii) कि कथित रिश्वत देने वाले और लेने वाले के साथ-साथ मध्यस्थ ने स्वयं अभियोजन मामले की पुष्टि नहीं की थी

    (iv) ईडी ने सिंह के खिलाफ प्रतिशोध शुरू किया जब उन्होंने राहुल सिंह के स्थान पर पूरक आरोपपत्र में अपना नाम डालने की गलती को उजागर करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की

    (v) कि कोई पैसा बरामद नहीं किया गया था और कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था

    (vi) कि सिंह को गिरफ्तार करने की कोई "आवश्यकता" या "आधार" नहीं था

    (vii) कि ईडी ने अविश्वसनीय दस्तावेजों में व्याख्यात्मक बयान दिए, जिसे सिंह नहीं पढ़ सके। यह प्रथा 'न्याय का उपहास' है और अदालतों द्वारा इसे रोका जाना चाहिए

    ईडी की रियायत पर पारित आदेश, दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के किसी नेता को हिरासत से रिहा करने का पहला उदाहरण है।

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