हनुमान जयंती यात्रा: तेलंगाना हाईकोर्ट ने निर्मल जिले में जुलूस की अनुमति दी, मस्जिदों के पास संगीत बजाने पर प्रतिबंध लगाया

Shahadat

23 April 2024 6:09 AM GMT

  • हनुमान जयंती यात्रा: तेलंगाना हाईकोर्ट ने निर्मल जिले में जुलूस की अनुमति दी, मस्जिदों के पास संगीत बजाने पर प्रतिबंध लगाया

    तेलंगाना हाईकोर्ट ने निर्मल जिले के पुलिस अधिकारियों को हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर 'भगवान श्री वीर हनुमान यात्रा' जुलूस की अनुमति देने का निर्देश दिया। हालांकि, कोर्ट ने जुलूस धारकों को पास की मस्जिदों के 150 मीटर के दायरे में संगीत बजाने से रोक लगाई।

    जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी ने क्षेत्र की 'सांप्रदायिक संवेदनशीलता' का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार करने के खिलाफ रंजर गंगाप्रसाद द्वारा दायर रिट याचिका में संबंधित उप-विभागीय पुलिस अधिकारी और SHO को अंतरिम निर्देश दिया।

    याचिकाकर्ता ने दलील दी कि रामनवमी उत्सव के दिन निर्मल के तनूर इलाके में श्री राम शोभा यात्रा आयोजित करने की इसी तरह की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। अधिकारियों के अनुसार, हाल ही में क्षेत्र में तीन सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आए थे। हालांकि, न्यायालय ने इनकार खारिज कर दिया और कुछ प्रतिबंधों के साथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति दी।

    इसे ध्यान में रखते हुए पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली और आदेश दिया,

    "प्रतिवादी नंबर 4 और 5 को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को 23.04.2021 को श्री हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर तनूर गांव, निर्मल मंडल, निर्मल जिले में निम्नलिखित मार्ग "विट्ठलेश्वर मंदिर से शुरू - बस स्टैंड - तेलंगाना ग्रामीण बैंक - कोल्ली गली - डाकघर - विट्टलश्वर टीसीम्पल पर समाप्त" से भगवान श्री वीर हनुमान विजवा यात्रा निकालने की अनुमति दें। साथ ही निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता आसपास की मस्जिदों के 150 मीटर के दायरे में संगीत प्रणाली नहीं बजाएगा। याचिकाकर्ता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति विजया यात्रा में भाग न लें, प्रतिभागियों को कार्यक्रम के दौरान कोई सांप्रदायिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील और उत्तेजक बयान नहीं देना चाहिए।

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