ED गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की चुनौती पर 15 अप्रैल को होगी सुनवाई

Shahadat

13 April 2024 8:16 AM GMT

  • ED गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की चुनौती पर 15 अप्रैल को होगी सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार (15 अप्रैल) को सुनवाई करेगा।

    सीएम केजरीवाल द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

    उल्लेखनीय है कि 10 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने उक्त याचिका यह देखते हुए खारिज की थी कि ED पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों के बयान और AAP के अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम है कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए।

    दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट जज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की पीठ के उक्त आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

    फैसला सुनाते समय जस्टिस शर्मा ने ओपन कोर्ट में कहा था,

    "ED द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने साजिश रची और उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में शामिल थे। उन्होंने अपराध की आय का इस्तेमाल भी किया था। वह कथित तौर पर व्यक्तिगत क्षमता से भी पॉलिसी, रिश्वत की मांग करना और दूसरा AAP के राष्ट्रीय संयोजक की हैसियत से इसे तैयार करने में शामिल हैं।"

    इसके अतिरिक्त यह माना गया कि वर्तमान मामले में PMLA की धारा 70 लागू की गई। उक्त प्रावधान के अनुसार, जब कोई कंपनी PMLA का उल्लंघन करती है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उल्लंघन के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन का प्रभारी था, उसे दोषी माना जाएगा। पीठ ने विवादित अनुमोदक के बयानों पर केजरीवाल की दलीलों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वे अदालत के समक्ष दर्ज किए गए, न कि जांच एजेंसी के समक्ष।

    मुख्यमंत्री की गिरफ़्तारी और उसके बाद हुई कानूनी लड़ाई का पुनर्कथन

    दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम सुरक्षा से इनकार करने के बाद दिल्ली के सीएम को 21 मार्च को मामले में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की रात ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि, यह याचिका अगले दिन वापस ले ली गई, क्योंकि यह ट्रायल कोर्ट के समक्ष रिमांड के लिए ED के आवेदन के साथ टकरा रही थी।

    गिरफ्तारी के बाद हालांकि रिमांड का विरोध किया गया, AAP प्रमुख हिरासत में रहे। सबसे पहले 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की ED हिरासत में भेज दिया था। बाद में इसे 4 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

    ED का आरोप है कि केजरीवाल कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं और उनके पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह मानने के कारण है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के दोषी हैं।

    इस मामले में AAP नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं। सिसौदिया अभी भी जेल में हैं। हालांकि, सिंह को हाल ही में ED द्वारा दी गई रियायत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी।

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