सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के राजनेता पर 2016 के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर इंडिया टुडे के संपादकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई

Shahadat

2 April 2024 4:03 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के राजनेता पर 2016 के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर इंडिया टुडे के संपादकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 अप्रैल) को इंडिया टुडे के संपादक-मुख्य अरुण पुरी, सीनियर पत्रकार राजदीप सरदेसाई और सीनियर एडिटर शिव अरूर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई। उक्त व्यक्तियों पर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, धोखाधड़ी करने और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए जालसाजी के तहत आरोप लगाए गए थे।

    यह याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने से संबंधित है, जिसमें विधायक बीआर पाटिल द्वारा 2016 में उन पर कथित स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए सीनियर पत्रकारों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले में नोटिस जारी किया। उसी के संबंध में कर्नाटक राज्य के सरकारी वकील को सेवा देने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट डॉ. एस मुरलीधर ने किया।

    कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस आर नटराज की पीठ ने 18 दिसंबर को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका में सीनियर पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक आरोपों को रद्द करने से इनकार कर दिया। समाचार चैनल ने अपनी "द राज्यसभा बाज़ार" कहानी पर स्टिंग ऑपरेशन प्रसारित किया, जिसमें कथित तौर पर बीआर पाटिल को भ्रष्ट राजनेता के रूप में चित्रित किया गया। सीनियर पत्रकारों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 65 के सपठित धारा 417, 420, 468,153 ए, 120 बी के तहत अपराध है।

    विधायक ने अपनी एफआईआर में दावा किया कि 11.06.2016 को होने वाले राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर नकारात्मक प्रचार करने के लिए झूठा स्टिंग ऑपरेशन किया गया। स्टिंग ऑपरेशन में पूर्व विधायक को अन्य विधायकों के साथ 'कैश-फॉर-वोट घोटाले' में शामिल दिखाया गया। हाईकोर्ट ने कथित स्टिंग वीडियो पर गौर करते हुए कहा कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, जहां पूर्व विधायक ने आर्थिक आधार पर वोट डालने के बारे में कोई चर्चा की हो।

    हाईकोर्ट ने कहा था,

    "इस न्यायालय ने महसूस किया कि प्रतिवादी नंबर 2 की छवि विधानसभा के कुछ सदस्यों के साथ अनावश्यक रूप से दिखाई गई, जो कथित तौर पर वोट के बदले नकद घोटाले में शामिल थे, जिसे याचिकाकर्ताओं ने एक स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से उजागर करने की कोशिश की। संपूर्ण वीडियोग्राफ़ यह खुलासा नहीं करता है कि प्रतिवादी नंबर 2 ने यह भी ऐसा कहा था कि वह अपना वोट नकद में देगा। इसके विपरीत, ऑडियो ट्रैक से पता चला कि प्रतिवादी नंबर 2 बेंगलुरु में चल रहे क्रिकेट मैच के बारे में चर्चा कर रहा था। इसलिए यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रकाशित समाचार लेख में प्रतिवादी नंबर 2 की छवि अनुचित तरीके से दिखाई गई।"

    याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर कि क्या आरोपी का प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा था, जांच के माध्यम से पता लगाने की आवश्यकता है और आईपीसी की धारा 469 के तहत गलत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (स्टिंग के डॉक्टर्ड ग्राफिक्स) बनाने का प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है।

    हालांकि, चूंकि यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने ग्राफिक्स के साथ छेड़छाड़ की है और प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए इसे प्रसारित किया। इसलिए प्रतिवादी नंबर 2 की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने के अपराध से इनकार नहीं किया जा सकता, जो आईपीसी की धारा 469 के तहत दंडनीय है।

    यह सवाल कि क्या याचिकाकर्ताओं का प्रतिवादी नंबर 2 की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा था या नहीं, और क्या याचिकाकर्ताओं के पास प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ लेख प्रकाशित करने का कोई औचित्य था या नहीं, ये सभी मामले हैं, जिन्हें जांच के दौरान सुनिश्चित किया जाना है। जांइसलिए याचिकाकर्ता इस स्तर पर यह दलील नहीं दे सकते कि उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता।

    हालांकि, हाईकोर्ट ने अरुण पुरी (78 वर्ष) को उम्र से संबंधित कारकों पर विचार करते हुए जांच के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत दे दी है, जब तक कि अन्य सह-अभियुक्तों से किए गए अपराधों से संबंधित कोई पुष्टिकारक सामग्री सामने नहीं आती है।

    केस टाइटल: अरुण पुरी बनाम कर्नाटक राज्य एसएलपी (सीआरएल) नंबर 003706 - / 2024

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