BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने UP Board Of Madarsa Education Act रद्द करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

Shahadat

5 April 2024 8:47 AM GMT

  • BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने UP Board Of Madarsa Education Act रद्द करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 अप्रैल) को 'उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' (UP Board Of Madarsa Education Act) को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी।

    हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पांच विशेष अनुमति याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा,

    "हमारा विचार है कि याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर बारीकी से विचार किया जाना चाहिए। हम नोटिस जारी करने के इच्छुक हैं।"

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया अधिनियम के प्रावधानों को समझने में गलती की है, जो प्रकृति में नियामक हैं।

    न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश लगभग 17 लाख छात्रों की भविष्य की शिक्षा को प्रभावित करेंगे।

    हाईकोर्ट ने अधिनियम की गलत व्याख्या की: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

    पीठ ने आदेश में कहा,

    "अधिनियम रद्द करते समय हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या की। अधिनियम किसी भी धार्मिक निर्देश का प्रावधान नहीं करता। क़ानून का उद्देश्य नियामक चरित्र का है।

    न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष कि बोर्ड की स्थापना ही धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करेगी, मदरसा शिक्षा को बोर्ड की नियामक शक्तियों के साथ मिलाने जैसा प्रतीत होता है। यदि चिंता यह सुनिश्चित करने की है कि मदरसों के स्टूडेंट को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले तो इसका समाधान मदरसा अधिनियम रद्द करने में नहीं होगा, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने में होगा कि स्टूडेंट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहें।

    न्यायालय ने आगे कहा,

    यह सुनिश्चित करना राज्य का वैध सार्वजनिक हित है कि सभी स्टूडेंट को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले; हालांकि, क्या इस उद्देश्य के लिए 2004 में अधिनियमित संपूर्ण क़ानून को ख़त्म करने की आवश्यकता होगी, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

    याचिकाएं अंजुम कादरी, मैनेजर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया (यूपी), ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया (नई दिल्ली), मैनेजर एसोसिएशन अरबी मदरसा नई बाजार और टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया कानपुर द्वारा दायर की गई थीं। कोर्ट ने याचिकाओं को अंतिम निपटान के लिए जुलाई 2024 के दूसरे सप्ताह में पोस्ट किया।

    उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि राज्य हाईकोर्ट का फैसला स्वीकार कर रहा है। इससे सीजेआई ने पूछा कि हाईकोर्ट के समक्ष बचाव करने के बावजूद राज्य अपने कानून का बचाव क्यों नहीं कर रहा है। एएसजी ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद राज्य ने इसे स्वीकार करने का विकल्प चुना है।

    भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भारत संघ ने भी हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन किया।

    '17 लाख स्टूडेंट प्रभावित होंगे': याचिकाकर्ता

    मैनेजर्स एसोसिएशन मदारिस की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघी ने कहा कि मदरसा शासन यथास्थिति है, जो 120 वर्षों से अस्तित्व में है, जो अब अचानक बाधित हो गई, जिससे 17 लाख स्टूडेंट और 10,000 शिक्षक प्रभावित हुए हैं। इन स्टूडेंट और शिक्षकों को अचानक राज्य शिक्षा प्रणाली में समायोजित करना मुश्किल है।

    सिंघवी ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने अधिनियम को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र की जांच नहीं की। उन्होंने हाईकोर्ट के तर्कों को 'आश्चर्यजनक' बताया।

    उन्होंने हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष का खंडन किया कि मदरसों में आधुनिक विषय नहीं पढ़ाए जाते और कहा कि गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी आदि पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मदरसों के लिए 1908 में संहिता है, जिसके बाद 1987 के नियम और 2004 का अधिनियम है। अधिनियम केवल नियामक प्रकृति का है, जिसे राज्य संविधान की सूची 3 की प्रविष्टि 25 के अनुसार अधिनियमित करने के लिए सक्षम है।

    उन्होंने कहा,

    "यदि आप अधिनियम रद्द करते हैं तो आप मदरसों को अनियमित बना देंगे।"

    धर्म सिखाने का मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं होगा: याचिकाकर्ता

    उन्होंने हाईकोर्ट के इस तर्क पर सवाल उठाया कि यदि धर्म सिखाया जाता है तो यह धार्मिक शिक्षा होगी और धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा।

    सिंघवी ने अरुणा रॉय मामले के फैसले 2002 (7) एससीसी 368 का हवाला देते हुए तर्क दिया,

    "धार्मिक शिक्षा का मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं है, क्योंकि मदरसों में संस्कृत, हिंदू धर्म या इस्लाम पढ़ाया जाता है, यह धार्मिक शिक्षा नहीं बन जाएगा - यह अरुणा रॉय का आदेश है।

    उन्होंने पूछा,

    "हमारे पास हरिद्वार और ऋषिकेश में भी बहुत प्रसिद्ध गुरुकुल हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे पिता के पास वहां से डिग्री है। क्या आप उन्हें यह कहकर बंद कर देते हैं कि वे धार्मिक शिक्षा के स्थान हैं?"

    सिंघवी ने आग्रह किया,

    "न्यायालय को रोक लगाने का कारण यह है कि वहां 120 वर्षों से निर्बाध शासन चल रहा है। शैक्षणिक वर्ष समाप्त होने के साथ 17 लाख स्टूडेंट और 10,000 शिक्षकों को (अन्य स्कूलों में) अवशोषित नहीं किया जा सकता। इससे अराजकता होगी।"

    सभी मदरसे पूरी तरह से राज्य निधि से वित्त पोषित नहीं: याचिकाकर्ता

    सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि अनुच्छेद 28 का प्रतिबंध केवल तभी लागू होगा, जब संस्था का रखरखाव "पूरी तरह से राज्य निधि से किया जाता है"। उन्होंने कहा कि पूर्णतः सहायता प्राप्त, आंशिक रूप से सहायता प्राप्त और निजी मदरसे हैं और ये सभी 2004 के अधिनियम द्वारा विनियमित हैं। इसके बाद उन्होंने अनुच्छेद 28(2) का हवाला दिया, जिसमें कहा गया, "खंड (1) में कुछ भी ऐसे शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगा, जो राज्य द्वारा प्रशासित है लेकिन किसी बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत स्थापित किया गया। इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।"

    सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी और पीएस पटवालिया ने भी इसी तरह की दलीलें दीं।

    सीनियर एडवोकेट डॉ. मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि 16,000 मदरसों, जिनमें से 500 को राज्य से किसी भी रूप में सहायता प्राप्त हुई, उनके पास विशेष मानक है और एक पाठ्यक्रम का पालन किया जाता है। यदि क़ानून हटा दिया जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि वे अनियमित हो जाएंगे और मानक गिर जाएंगे।

    'स्टूडेंट पिछड़ जाएंगे': राज्य और निजी प्रतिवादी द्वारा विरोध

    अंतरिम राहत का विरोध करते हुए राज्य ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि स्टूडेंट और शिक्षकों का सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित किया जाएगा। एएसजी ने कहा कि मदरसों को बंद करने के लिए नहीं कहा गया और केवल अधिनियम रद्द किया गया। तो इसका असर यह हुआ कि राज्य पर मदरसों को सहायता देने का कोई बोझ नहीं पड़ा। हालांकि, मदरसे बिना किसी राज्य सहायता के चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि राज्य पर 1096 करोड़ रुपये का बोझ है।

    हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्णकुमार ने याचिकाकर्ताओं के इस दावे का खंडन किया कि मदरसों को पूरी तरह से राज्य से वित्त पोषित नहीं किया जाता है और वहां आधुनिक विषय पढ़ाए जाते हैं।

    सीनियर एडवोकेट वी चितांबरेश ने कहा कि मदरसों में गणित, विज्ञान आदि विषय वैकल्पिक हैं। इसलिए स्टूडेंट "वर्तमान दुनिया में पिछड़ जाएंगे"। उन्होंने कहा कि संस्थान चलाने वाले लोग "अपनी आस्था के अलावा किसी विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं हैं।"

    अटॉर्नी जनरल ने याचिकाओं का विरोध किया

    जब पीठ ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी के विचार मांगे तो उन्होंने कहा,

    "किसी भी हद तक धर्म का उलझाव एक संदिग्ध मुद्दा है। यह सहन करने योग्य सीमा से परे है, खासकर जब इसमें राज्य सहायता शामिल हो। यह ऐसा मामला है, जिस पर विचार-विमर्श की आवश्यकता है।"

    उन्होंने यह कहकर हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन किया कि यह किसी भी पहलू पर गलत नहीं है। एजी ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट का फैसला मदरसों को पंगु बनाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका एकमात्र परिणाम यह होगा कि उनके लिए कोई राज्य सहायता नहीं होगी।

    कानून को अल्ट्रा वायर्स घोषित करते हुए जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की हाईकोर्ट खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को योजना बनाने का भी निर्देश दिया, जिससे वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे स्टूडेंट को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके।

    हाईकोर्ट का फैसला अंशुमान सिंह राठौड़ द्वारा दायर रिट याचिका पर आया, जिसमें यूपी मदरसा बोर्ड की शक्तियों को चुनौती दी गई। साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मदरसा के प्रबंधन पर आपत्ति जताई गई और अन्य संबंधित मुद्दे भी शामिल है।

    केस टाइटल: अंजुम कादरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य डायरी नंबर 14432-2024, मैनेजर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया यूपी बनाम भारत संघ एसएलपी (सी) नंबर 7821/2024 और संबंधित मामले।

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