सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ED को जारी किया नोटिस

Shahadat

15 April 2024 9:10 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ED को जारी किया नोटिस

    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर सोमवार (15 अप्रैल) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया। ED की प्रतिक्रिया मांगते हुए अदालत ने मामले को 29 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किया।

    कोर्ट ने कहा,

    “जारी नोटिस 29 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में वापस किया जा सकता है। नोटिस प्रतिवादी की ओर से स्वीकार किया जाता है, जो अदालत में मौजूद हैं। जवाब 24 अप्रैल या उससे पहले दाखिल किया जाएगा और यदि कोई हो तो 26 अप्रैल, 2024 तक प्रत्युत्तर दाखिल किया जाएगा।''

    हालांकि केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर वकील डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने इस शुक्रवार (19 अप्रैल) तक पहले पोस्टिंग का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने इनकार किया।

    कार्यवाही की शुरुआत में सिंघवी ने कहा,

    "मैं अदालत की अंतरात्मा को झकझोरने के लिए कुछ तथ्य दिखाना चाहता हूं। कुछ चुनिंदा लीक हैं।

    यह बताते हुए उन्होंने छोटी तारीख का अनुरोध किया। सिंघवी ने अदालत को यह कहकर मनाने की कोशिश की कि यह असामान्य मामला है, जहां याचिकाकर्ता का नाम ECIR या आरोपपत्र में नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तारी मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए है।

    सिंघवी ने कहा,

    "मैं एक बहुत ही छोटी तारीख की मांग कर रहा हूं, संभवतः इस शुक्रवार, एक कारण से। यह बहुत ही असामान्य मामला है। इसलिए नहीं कि वह मुख्यमंत्री हैं। CBI और के बीच दो दस्तावेज, एफआईआर और ECIR और आठ आरोपपत्र हैं। इस याचिकाकर्ता का नाम नहीं है। बिंदु नंबर 2- स्टोरी सितंबर 2022 से शुरू होती है। उन्हें 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया गया। उस समय के बीच, 16 बयान हैं, 10 एक व्यक्ति, सारथ रेड्डी द्वारा और छह अन्य द्वारा 15 बयान उपरोक्त नहीं बताते हैं। एक बयान सकारात्मक हो जाता है...आदर्श आचार संहिता के बाद गिरफ्तारी का उद्देश्य मुझे चुनाव प्रचार से अक्षम करना है।''

    उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव का पहला दौर 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस तर्क पर आपत्ति जताई।

    पीठ ने सिंघवी के पहले सुनवाई की तारीख के अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उसने सबसे कम संभव तारीख दी है।

    जस्टिस खन्ना ने सिंघवी से अगली तारीख के लिए दलीलें सुरक्षित रखने को कहा।

    संक्षेप में, हाल ही में (09 अप्रैल को) दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उपरोक्त विवाद में कथित संलिप्तता के लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था।

    जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि ED केजरीवाल की संलिप्तता दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री पेश करने में सक्षम है। इसी आदेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    केस टाइटल: अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 5154/2024

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