'आम जनता की सुविधा के प्रति असंवेदनशील', पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सीएम हाउस रोड बंद करने पर पुलिस को फटकारा, प्रायोगिक आधार पर खोलने का निर्देश

LiveLaw News Network

26 April 2024 10:32 AM GMT

  • आम जनता की सुविधा के प्रति असंवेदनशील, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सीएम हाउस रोड बंद करने पर पुलिस को फटकारा, प्रायोगिक आधार पर खोलने का निर्देश

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रयोगात्मक आधार पर पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास तक की सड़क को खोलने का आदेश दिया है। 1980 के दशक में फैले आतंकवाद के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से रास्ता बंद कर दिया गया था। कार्यवाहक चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी की पीठ ने "अधिकारियों की कल्पना के आधार पर" कुछ खतरे की धारणा का हवाला देते हुए, मुख्यमंत्री आवास के सामने सड़क को बंद करने के हरियाणा सरकार के प्रस्ताव की भी आलोचना की।

    उन्होंने कहा,

    "विभिन्न खतरे की धारणाओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें हम विस्तार से नहीं बताना चाहते हैं, और हम सभी महसूस करते हैं कि ड्रोन और इस्तेमाल किए जा रहे आरपीजी के खतरे के बारे में इनपुट से पता चलता है कि यह राय अधिकारियों की बंद मानसिकता पर आधारित है जो आम जनता की सुविधा के प्रति असंवेदनशील हैं। हलफनामे में सार्वजनिक सड़कों के उपयोग के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा गया है।''

    न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, यूटी, चंडीगढ़ को एक मई से "प्रयोगात्मक आधार पर सड़क खोलकर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए एक यातायात प्रबंधन योजना तैयार करने" का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आगे सुझाव दिया कि सड़क को शुरुआत में कार्य दिवसों पर सुबह 7.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक खोला जाना चाहिए क्योंकि इससे कार्य दिवसों पर यातायात की स्थिति कम हो जाएगी।

    पीठ शहर में बढ़ते वाहन और यातायात के मुद्दों के बीच चंडीगढ़ की विकास योजनाओं पर वर्ष 2021 से स्वत: संज्ञान मामले पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले, न्यायालय ने कहा था कि, "सड़कों को हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता" जब अधिकांश समय मुख्यमंत्री वहां नहीं होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के बाहर काम के लिए यात्रा करते हैं।

    यदि उक्त सिद्धांत को लागू किया जाना है, तो न्यायाधीशों के घरों और मुख्य न्यायाधीश के आवास के पीछे की सड़कों पर भी इसी तरह के उपायों की आवश्यकता होगी, जिससे उच्च न्यायालय तक पहुंच भी कम हो जाएगी।

    कोर्ट ने कहा,

    "लॉर्ड एक्टन का यह कथन कि "सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट करती है" यह उन पुलिस अधिकारियों पर सटीक रूप से लागू होगी जो स्पष्ट रूप से उक्त टिप्पणी से अनभिज्ञ हैं और वकीलों और आम जनता की पहुंच को अवरुद्ध करते हुए संबंधित व्यक्तियों को दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं।"

    मामले को आगे विचार के लिए 13 मई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    केस टाइटल: अनीत गोयल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य

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