पीजी डॉक्टरों का सरकारी अस्पतालों में काम करने से इनकार करना गरीब मरीजों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: मद्रास हाइकोर्ट ने बॉन्ड समझौता बरकरार रखा

Amir Ahmad

27 April 2024 6:39 AM GMT

  • पीजी डॉक्टरों का सरकारी अस्पतालों में काम करने से इनकार करना गरीब मरीजों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: मद्रास हाइकोर्ट ने बॉन्ड समझौता बरकरार रखा

    मद्रास हाइकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि डॉक्टरों, जो करदाताओं के पैसे का उपयोग करके कम लागत पर पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) अध्ययन करते हैं, उन्हें राज्य में गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए।

    जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने यह भी टिप्पणी की कि पीजी कोर्स पूरा करने के बाद सरकारी अस्पतालों में काम करने से इनकार करने वाले डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे गरीब और जरूरतमंद मरीजों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं।

    अदालत ने कहा,

    “अगर ये डॉक्टर मेडिकल स्पेशलिटी कोर्स करने के बाद सरकारी अस्पताल में काम करने से इनकार करते हैं तो वे गरीब और जरूरतमंद मरीजों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज करा रहे हैं। डॉक्टरों के इस तरह के दृष्टिकोण की सराहना नहीं की जा सकती, क्योंकि मेडिकल पेशा महान पेशा है और डॉक्टरों का आचरण भारतीय मेडिकल परिषद और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप होना चाहिए। डॉक्टरों को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स कराने के लिए करदाताओं का भारी पैसा खर्च किया जाता है। गरीब लोग विभिन्न रूपों में कर का भुगतान करके योगदान करते हैं।”

    अदालत उन व्यक्तियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें बांड समझौते के अनुपालन में अस्थायी रूप से सहायक सर्जन के पद पर नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ताओं ने बांड की शर्तों के अनुसार दो साल की सेवा के हिस्से के रूप में COVID-19 महामारी अवधि के दौरान उनके कर्तव्य पर विचार करने का अनुरोध करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

    राज्य ने याचिका का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि COVID-19 महामारी आपात स्थिति थी, जिसके दौरान पीजी स्टूडेंट कोर्स के दौरान भी मरीजों की देखभाल करने के लिए बाध्य थे। यह तर्क दिया गया कि सरकार सभी पीजी स्टूडेंट्स को मासिक वजीफा दे रही है और मरीजों की देखभाल करना उनके कर्तव्य का हिस्सा है।

    न्यायालय ने कहा कि सरकार ने पहले ही सरकारी आदेश के माध्यम से अवधि को दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया और याचिकाकर्ताओं को बांड की शर्तों के अनुपालन में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक वर्ष की सेवा पूरी करनी थी। पीजी स्टूडेंट्स पर राज्य के व्यय को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा कि जनता को यह उम्मीद करने का अधिकार है कि विशेषज्ञ अपने प्रशिक्षण के दौरान बीमार, गरीब और जरूरतमंद लोगों के लाभ के लिए अपनी सेवा का उपयोग करेंगे। न्यायालय ने कहा कि उम्मीदवारों ने बांड समझौते को ध्यान से पढ़ने के बाद बांड पर हस्ताक्षर किए थे और उन्हें बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर नहीं किया गया।

    न्यायालय ने कहा कि यदि डॉक्टरों के रवैये को अनुमति दी जाती है तो यह उन गरीब लोगों पर ध्यान न देने के रवैये को बढ़ावा देगा, जिनके खर्च पर उन्हें शिक्षित किया गया, जो अस्वीकार्य है। न्यायालय ने यह भी कहा कि कई मामलों में उम्मीदवारों ने बांड अवधि का उल्लंघन किया, जिसके कारण पहले से ही सरकारी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों की काफी कमी है।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय मेडिकल आयोग ने पीजी स्टूडेंट्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम के संदर्भ में शर्तें रखी थीं, जिसमें विशेष रूप से कहा गया कि पीजी कोर्स पूरा करने के बाद मेडिकल अधिकारियों द्वारा की गई COVID-19 ड्यूटी को ही बॉन्ड सेवा माना जाएगा और पीजी कोर्स के दौरान पीजी द्वारा की गई ड्यूटी को केवल अध्ययन अवधि माना जाएगा।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि न्यायालयों ने समान दावों वाले अन्य व्यक्तियों को राहत दी है न्यायालय ने कहा कि एनएमसी के दिशा-निर्देशों पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया। न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा भी बॉन्ड अवधि को दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष करना उचित नहीं था।

    इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अपने बॉन्ड समझौतों के अनुसार सरकारी मेडिकल कॉलेज में सेवा करनी थी और इस प्रकार याचिकाओं को खारिज कर दिया।

    केस टाइटल: एस सहाना प्रियंका और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य

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