महुआ मोइत्रा अपने खिलाफ जय अनंत देहाद्राई के सार्वजनिक आरोपों पर खुद का बचाव करने की हकदार: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

8 April 2024 12:12 PM GMT

  • महुआ मोइत्रा अपने खिलाफ जय अनंत देहाद्राई के सार्वजनिक आरोपों पर खुद का बचाव करने की हकदार: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को टिप्पणी की कि तृणमूल कांग्रेस नेता (TMC) महुआ मोइत्रा सार्वजनिक क्षेत्र में अपना बचाव करने की हकदार हैं, जब उनके खिलाफ वकील जय अनंत देहाद्राई द्वारा सार्वजनिक डोमेन में आरोप लगाए गए।

    जस्टिस प्रतीक जालान देहादराय के मानहानि मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें आरोप लगाया गया कि मोइत्रा ने सोशल मीडिया के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए।

    जस्टिस जालान ने मौखिक रूप से देहाद्राई के वकील राघव अवस्थी से कहा,

    “जब मैं विश्लेषण करूंगा कि प्रतिबंध आदेश पारित करना है या नहीं, तो मुझे यह ध्यान रखना होगा कि क्या आपके द्वारा सार्वजनिक डोमेन में आरोप लगाए गए हैं। यदि ऐसा है तो मैं वास्तव में उसे सार्वजनिक क्षेत्र में अपना बचाव करने से नहीं रोक सकता। मुझे उस निषेधाज्ञा के दायरे को संतुलित करना होगा, यदि कोई हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे सार्वजनिक डोमेन में आप जो भी कहते हैं, उसका जवाब देने का अधिकार है।“

    अवस्थी ने प्रस्तुत किया कि देहाद्राई ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और दिल्ली पुलिस को की गई अपनी शिकायत के साथ-साथ संसदीय आचार समिति के निष्कर्षों और मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी के आरोपों के संबंध में भारत के लोकपाल के निष्कर्षों के संबंध में सार्वजनिक बयान दिए।

    अदालत ने कहा कि इस मामले में शामिल मुद्दे तथ्य के मुद्दे नहीं हैं, बल्कि धारणा के मुद्दे हैं, क्योंकि यह सामान्य है कि ब्रेकअप के बाद इसमें शामिल लोग सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति गलत है।

    अदालत ने कहा,

    “हमें आपकी प्रेरणाओं के बारे में उसके तर्कों के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र में अपना बचाव करने की गुंजाइश छोड़नी होगी। उसे आरोपों का जवाब देने की क्षमता दिए बिना सिर्फ पद स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है। एक, वह जो भी कह रही है वह तथ्यात्मक होना चाहिए और तथ्यों के विपरीत नहीं हो सकता। दो, मुकदमे में इसका आकलन करना होगा कि क्या इससे आपकी कोई मानहानि या प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है।”

    अवस्थी ने मोइत्रा द्वारा देहाद्राई के खिलाफ इस्तेमाल किए गए “पागल”, “सुप्रीम कोर्ट के वकील”, “गिरे हुए” आदि शब्दों का उल्लेख किया।

    उन्होंने अरविंद केजरीवाल के मामले में समन्वय पीठ के हालिया फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि यदि लाखों अनुयायियों वाला सार्वजनिक व्यक्ति किसी अपमानजनक सामग्री को रीट्वीट करता है तो पीड़ित व्यक्ति की प्रतिष्ठा और उसके चरित्र पर प्रभाव बहुत अधिक होगा।

    अवस्थी ने तर्क दिया कि पूर्व सांसद होने के नाते मोइत्रा की सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स के साथ ऊंची प्रतिष्ठा है। इस प्रकार, उनकी तुलना "सामान्य पूर्व" से नहीं की जा सकती।

    अदालत ने कहा कि हालांकि यह सही है कि सार्वजनिक हस्तियों से मोटी त्वचा की उम्मीद की जाती है; किसी भी निषेधाज्ञा आदेश को पारित करने के संदर्भ में ऐसे सार्वजनिक हस्तियों को भी प्रतिष्ठा की सुरक्षा का अधिकार है।

    अवस्थी ने जवाब दिया कि मोइत्रा के पास खुद का बचाव करने की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन ऐसा करते समय वह देहाद्राई के खिलाफ स्पष्ट रूप से कुछ अपमानजनक नहीं कर सकतीं।

    उन्होंने पत्रकार राजदीप सरदेसाई सहित मीडिया के साथ मोइत्रा के इंटरव्यू का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी को अपना लॉग-इन विवरण दिया और उन्होंने उन्हें महंगे उपहार दिए।

    अदालत ने कहा,

    “उसे कहने की अनुमति है... यदि उसके अनुसार कोई कटु व्यक्तिगत संबंध था, जिसने आपको उसके खिलाफ आरोप लगाने के लिए प्रेरित किया। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक डोमेन में यह कहने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए कि सार्वजनिक डोमेन में मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप xyz कारणों से प्रेरित हैं?”

    जैसा कि अवस्थी ने कहा कि देहाद्राई ने वैधानिक अधिकारियों पर आरोप लगाए, न कि प्रेस पर, अदालत ने टिप्पणी की:

    “हम भोले हैं, लेकिन इतने भी भोले नहीं हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हम जानते हैं कि ये मामले कैसे संचालित होते हैं। आपने इसकी शिकायत सीबीआई से की। पत्रकारों को यह बताना संभव है कि मैंने सीबीआई से शिकायत की थी। भले ही हम मान लें कि यह उन पत्रकारों के कहने पर, आपके द्वारा नहीं, तथ्य यह है कि आपने अपने आरोपों को सार्वजनिक डोमेन में रखने का उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया।

    जस्टिस जालान ने आगे कहा कि आचार समिति कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं है। इसके निष्कर्षों की सत्यता अदालत के लिए बाध्यकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अदालत को तय करना है कि आरोप साबित होते हैं या नहीं।

    अदालत ने अवस्थी से कहा,

    "आपके खिलाफ लगाए गए आरोप किसी भी तरह से आपके द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता के बारे में कोई रुख नहीं बताते हैं।"

    जस्टिस जालान ने कहा,

    “वह जो भी बचाव करना चाहती हैं, ले सकती हैं। इस स्तर पर, जैसा कि मैं देख रहा हूं, यदि आपके आरोप सार्वजनिक डोमेन में भी लगाए गए हैं तो उन्हें सार्वजनिक डोमेन में अपना बचाव करना होगा... यदि आप (आरोपों को) प्रचारित करना चुनते हैं तो उन्हें उनका बचाव भी करना होगा। वह यह कहने की हकदार है कि आप आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आप xyz स्थिति में हैं। लेकिन आरोपों की सत्यता का निर्धारण उसे जांच के दौरान करना होगा।''

    अवस्थी ने जवाब दिया कि मोइत्रा और देहाद्राई के बीच "पावर गैप" है और जहां पावर अंतर अधिक है, वहां मामले पर अरविंद केजरीवाल मामले के फैसले के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।

    जस्टिस जालान ने तब कहा कि ब्लूमबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले से स्थिति स्पष्ट हो गई कि सामान्य तौर पर प्रकाशन पर प्रतिबंध तब लगेगा, जब यह पाया जाएगा कि कुछ स्पष्ट रूप से गलत है।

    अदालत ने कहा,

    “हम खुद को मामलों की उस श्रेणी तक ही सीमित रखते हैं। अगर वह औचित्य का बचाव नहीं करती है तो यह अलग बात है।''

    न्यायाधीश ने आगे कहा कि देहादराय और मोइत्रा दोनों ने सार्वजनिक चर्चा को काफी निचले स्तर पर ला दिया।

    मोइत्रा की ओर से वकील समुद्र सारंगी पेश हुए और कहा कि मोइत्रा कथित रूप से मानहानिकारक आरोपों के संबंध में औचित्य और निष्पक्ष टिप्पणी का बचाव करने का इरादा रखते हैं।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि वह रिकॉर्ड पर प्रासंगिक दस्तावेजों को दाखिल करने पर मोइत्रा के बचाव की प्रथम दृष्टया वैधता प्रदर्शित करेंगे।

    अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर अब 25 अप्रैल को सुनवाई होगी।

    मुकदमे में प्रतिवादी मोइत्रा, पांच मीडिया हाउस (सीएनएन न्यूज 18, इंडिया टुडे, गल्फ न्यूज, द टेलीग्राफ और द गार्जियन) के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) और गूगल एलएलसी हैं।

    देहाद्राई ने मोइत्रा से 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोइत्रा ने उन्हें "बेरोजगार" और "गिरा हुआ" कहा है।

    मुकदमे में मोइत्रा को सोशल मीडिया पर देहाद्राई के खिलाफ कोई भी कथित मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने की भी मांग की गई।

    मीडिया हाउस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को देहाद्राई के खिलाफ इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपमानजनक सामग्री हटाने का निर्देश देने की मांग की गई।

    यह देहाद्राई का मामला है कि मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का एकमात्र कारण घटना की रिपोर्ट करने की चिंता है, जो उनके अनुसार, "राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन" और उच्च पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा "भ्रष्टाचार के उदाहरण" है।

    हालांकि, मुकदमे के अनुसार, मोइत्रा ने देहादराय को "प्रतिशोधी पूर्व-साथी" के रूप में चित्रित किया, जो उसके साथ असफल रिश्ते का हिसाब बराबर करना चाहता है।

    देहादराय ने आरोप लगाया कि मोइत्रा के बयानों ने उनके परिवार के सदस्यों, दोस्तों और कानूनी पेशे में सहकर्मियों की नजर में उनका सम्मान कम किया।

    मुकदमे में कहा गया कि देहाद्राई के कई मौजूदा और संभावित ग्राहक उन्हें फोन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वे नहीं चाहते कि वह उनके वकील के रूप में बने रहें, क्योंकि वह "प्रतिशोधी व्यक्ति" हैं, जिन्होंने केवल पिछले कड़वे रिश्ते का हिसाब बराबर करने के लिए अपने पूर्व साथी को बदनाम किया।

    केस टाइटल: जय अनंत देहाद्राई बनाम महुआ मोइत्रा और अन्य।

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