PM Modi को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

Shahadat

26 April 2024 6:02 AM GMT

  • PM Modi को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

    हिंदू और सिख देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को छह साल के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार (29 अप्रैल) को सुनवाई करेगा।

    यह याचिका पेशे से वकील आनंद एस जोंधले ने दायर की है।

    जस्टिस सचिन दत्ता, जिन्हें आज मामले की सुनवाई करनी थी, छुट्टी पर हैं।

    जोंधले ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री को छह साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश देने की मांग की। उन्हें "धार्मिक देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर" वोट मांगने से रोकने के लिए एक और निर्देश मांगा गया।

    याचिकाकर्ता पीएम मोदी के 09 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में दिए गए भाषण से व्यथित है।

    जोंधले ने तर्क दिया कि प्रधानमंत्री ने न केवल हिंदू और सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि "मुसलमानों का पक्ष लेने वाले विरोधी राजनीतिक दलों" के खिलाफ भी टिप्पणियां कीं।

    जोंधले की ECI से की गई शिकायत में कहा गया कि पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया, करतारपुर साहिब कॉरिडोर विकसित किया और अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वापस लाए।

    याचिका में कहा गया कि निष्पक्ष चुनाव के हित में ECI की ओर से प्रधानमंत्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना समीचीन है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख बहुत तेजी से बीत रही है।

    याचिका में कहा गया,

    "याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादी नंबर 2 (प्रधानमंत्री मोदी) भारत सरकार के विमानों और हेलीकॉप्टरों में यात्रा करते समय पूरे भारत में एक ही तरह का अपमानजनक भाषण देने की फिराक में हैं।"

    जोंधले ने कहा कि पीएम के भाषणों में जाति और धर्म के आधार पर मतदाताओं के बीच नफरत पैदा करने की क्षमता है। तदनुसार, वह आदर्श आचार संहिता के अनुसार प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं।

    यह उनका मामला है कि उन्होंने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए के तहत पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत छह साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने के लिए ECI के समक्ष इस महीने की शुरुआत में शिकायत दर्ज की थी।

    हालांकि, जोंधले ने आरोप लगाया कि अभी तक इस मामले में चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की।

    केस टाइटल: आनंद एस जोंधले बनाम श्री राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य।

    Next Story