दिल्ली हाईकोर्ट ने 32 वर्षीय व्यक्ति की 'हिरासत में मौत' की मजिस्ट्रेट जांच शीघ्र पूरी करने का आदेश दिया

Shahadat

26 April 2024 5:53 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने 32 वर्षीय व्यक्ति की हिरासत में मौत की मजिस्ट्रेट जांच शीघ्र पूरी करने का आदेश दिया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित तौर पर सुभाष प्लेस पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों की हिरासत में 32 वर्षीय व्यक्ति की मौत की मजिस्ट्रेट जांच शीघ्र पूरी करने का आदेश दिया।

    शेख शहादत का पिछले साल 23 जुलाई को निधन हो गया था। उनकी पत्नी ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ एफआईआर की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की।

    जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि निचली अदालत सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने के आवेदन पर आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि मौत की मजिस्ट्रेट जांच लंबित है।

    अदालत ने निर्देश दिया कि “स्वर्गीय शेख शहादत की मौत की मजिस्ट्रेटी जांच को यथासंभव शीघ्र और आज से 3 महीने के भीतर पूरी की जाएगी।

    सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन पत्नी की ओर से पेश हुईं और कहा कि इस मामले में राज्य की ओर से पूरी तरह से असंवेदनशीलता थी, जहां 32 वर्षीय व्यक्ति कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मृत पाया गया और उसकी पीठ पर पिटाई के काले और नीले निशान थे। उसकी छाती और हाथ-पैरों पर सूजन आ गई थी।”

    जॉन ने कहा कि कथित पिटाई को मृतक के परिवार द्वारा मुर्दाघर में जाने पर वीडियो में रिकॉर्ड किया गया था, जहां शव पड़ा हुआ था।

    अदालत ने संबंधित सीएमएम को मामले में तेजी से आगे बढ़ने का निर्देश दिया, जिसमें एफएसएल के निदेशक को बिना किसी देरी के रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश जारी करना भी शामिल है।

    अदालत ने कहा,

    "निदेशक, एफएसएल से अनुरोध है कि वह मामले को देखें और सुनिश्चित करें कि एफएसएल रिपोर्ट संबंधित अदालत को शीघ्र भेजी जाए।"

    इसमें कहा गया,

    “यह न्यायालय आशावान है और उम्मीद करता है कि जांच से निपटने वाले संबंधित मजिस्ट्रेट और सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन की सुनवाई में सीएमएम आवश्यक मामलों को सहानुभूति, संवेदनशीलता और गंभीरता से देखेंगे और शीघ्रता से कार्रवाई करेंगे।''

    केस टाइटल: सितारा बीबी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य और अन्य।

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