मध्यस्थता अवार्ड की अपील दाखिल करने में 120 दिनों से ज्यादा की देरी माफी लायक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

16 Dec 2019 10:33 AM IST

  • मध्यस्थता अवार्ड की अपील दाखिल करने में 120 दिनों से ज्यादा की देरी माफी लायक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

     सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील दायर करने में 120 दिनों से अधिक की देरी को माफ नहीं किया जा सकता है।

    M/S एन वी इंटरनेशनल बनाम स्टेट ऑफ़ असम में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत एक अपील दायर की गई थी, जिसमें जिला जज के एक आदेश को चुनौती देते हुए धारा 34 के तहत मध्यस्थता अवार्ड को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। अपील दायर करने में 189 दिन की देरी हुई और उक्त आधार पर अपील खारिज कर दी गई थी।

    शीर्ष अदालत के समक्ष तर्क यह था कि धारा 34 के विपरीत, धारा 37 में लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 को बाहर नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 90 दिन की अवधि समाप्त होने पर भी, यदि धारा 5 के तहत एक माफी आवेदन किया जाता है, इसमें देरी के बावजूद गुणों पर विचार किया जाना चाहिए।

    न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि

    भारत बनाम वरिंदेरा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड मामले में यह आयोजित किया गया था कि किसी भी आवेदन को दायर करने में 120 दिनों से अधिक की देरी के चलते धारा 37 के तहत या तो खारिज किया जा सकता है या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे मध्यस्थता की कार्यवाही का वैधानिक उद्देश्य समग्र रूप से पराजित नहीं किया जाना चाहिए। यह कहते हुए कि वर्तमान में 120 दिनों से अधिक की देरी माफ करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।


    हम केवल यह जोड़ सकते हैं कि हमने पूर्वोक्त निर्णय में जो किया है वह 90 दिनों की अवधि में जोड़ना है, जो कि मध्यस्थता की धारा 37 के तहत अपील दाखिल करने के लिए धारा 5 के तहत अपील दाखिल करने के लिए क़ानून द्वारा 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि प्रदान की जाती है। लछमेश्वर प्रसाद शुकुल और अन्य का पालन करते हुए सीमा अधिनियम, जैसा कि सभी मध्यस्थ विवादों के शीघ्र समाधान की वस्तु के संबंध में है, जो 1996 अधिनियम के निर्माताओं के दिमाग में था और जिसे संशोधन द्वारा समय-समय पर मजबूत किया गया है।

    अपीलार्थी और प्रतिवादी की ओर से वकील पार्थिव के गोस्वामी और शुवोजीत रॉय पेश हुए।


    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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