साधारण प्रोफेशनल प्रैक्टिस से विचलन अनिवार्य रूप से लापरवाही का प्रमाण नहीं हैः एनसीडीआरसी

Avanish Pathak

7 Jun 2022 5:36 AM GMT

  • साधारण प्रोफेशनल प्रैक्टिस से विचलन अनिवार्य रूप से लापरवाही का प्रमाण नहीं हैः एनसीडीआरसी

    जस्ट‌िस डॉ एसएम कांतिकर, पीठासीन सदस्य और बिनॉय कुमार, सदस्य ने जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले पर भरोसा किया है, जिसमें कहा गया है कि "सामान्य पेशेवर अभ्यास से विचलन भर लापरवाही का सबूत नहीं है। एक मात्र दुर्घटना भी लापरवाही का सबूत नहीं है। इसलिए भी, पेशेवर की ओर से निर्णय की त्रुटि लापरवाही नहीं है।"

    पीठ ने कहा कि चिकित्सा साहित्य के अनुसार फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी (FESS) राइनोसिनुसाइटिस के इलाज के लिए एक आसान, तेज और प्रभावी सर्जिकल प्रक्रिया है..। FESS के बाद कोई बड़ी जटिलताएं नहीं होती हैं। संदिग्ध हड्डी का टुकड़ा FESS के दौरान निर्णय की त्रुटि के कारण था। इस प्रकार, लापरवाही के लिए OP-2 डॉक्टर द्वारा किए गए FESS को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

    इस मामले में, शिकायतकर्ता डेविस वीसी (रोगी) ने लिसी अस्पताल, एमाकुलम में अपने दाहिने साइनस पर फंक्‍शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी ('FESS') कराई थी।

    2000 में, उन्हें बाईं ओर के साइनसाइटिस का सामना करना पड़ा और उन्होंने मेसर्स लूर्डेस अस्पताल, एर्नाकुलम (ओपी-1) में FESS की प्रक्रिया कराई। यह एक ईएनटी सर्जन डॉ पीवाई जोहान (ओपी-2) ने की थी।

    इसके बाद, उन्हें गंभीर सिरदर्द और बुखार हो गया। रोगी में इंट्राक्रैनील इंजरी के लक्षण विकसित हो गए। ओपी-2 ने उसे बताया कि सिर में दर्द बायीं ओर नाक की पैकिंग के कारण हुआ था। फिर बाईं ओर की नाक की पैकिंग हटा दी गई, लेकिन सिरदर्द बंद नहीं हुआ। उसे उल्टी हुई और डॉक्टर ने जांच की और फिर उसे न्यूरो फिजिशियन के पास रेफर कर दिया। सीटी स्कैन ब्रेन किया गया, जिसमें सियाफ्राग्मा सेले से लगभग 1.2 सेंटीमीटर ऊपर बाएं फ्रंटल लोब के निचले हिस्से में बांए फ्रंटल हॉर्न की ऊंचाई और आंशिक कटाव, एक छोटी अति-घनी अस्पष्टता के सा‌थ रीजनल ओडेमा का पता चला।

    शिकायत के अनुसार लापरवाही को छिपाने के लिए ओपी-2 ने मरीज को न्यूरोसर्जन के पास रेफर करने में देरी की। यह भी आरोप लगाया गया कि मेडिकल रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया था। कथित चिकित्सकीय लापरवाही से व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने राज्य आयोग के समक्ष परिवाद दायर किया और 13,00,000 रुपये मुआवजे का दावा किया।

    राज्य आयोग ने आंशिक रूप से शिकायत की अनुमति दी और विपक्षी दलों को शिकायतकर्ता को 3,00,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

    राज्य आयोग के निर्णय से व्यथित, शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 21(ए)(ii) के तहत मुआवजे की वृद्धि के लिए अपील दायर की और ओपी ने शिकायत को खारिज करने के लिए अपील दायर की।

    राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा विश्लेषण

    पीठ के समक्ष विचार का मुद्दा यह था कि क्या ओपी शिकायतकर्ता की खोपड़ी के फ्रंटल रीजन में विस्थापित हड्डी के टुकड़े के लिए उत्तरदायी हैं। पीठ ने देखा कि, FESS मैक्सिलरी और एथमॉइड साइनस पर किया गया था, जो फ्रंटल साइनस से दूर है। इस प्रकार, फ्रंटल बोन को चोट लगने की संभावना बहुत दूर है।

    रिपोर्ट से पता चला कि रोगी की फ्रंटल साइनस में डिस्‍प्लेस्ड बोन में हल्का संक्रमण था। ओपी -2 ने रोगी का हाई एंटीबायोटिक दवाओं से इलाज किया, जिसमें सुधार दिखाई दिया। साथ ही यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यदि FESS से जटिलता उत्पन्न हुई, तो CSF रिसाव होगा।

    पीठ ने कहा कि सर्जरी से पहले की सीटी स्कैन रिपोर्ट भी पुरानी प्रक्रिया के कारण म्यूकोसा का मोटा होना दिखाती है। इसके अलावा, रोगी को आगे के मूल्यांकन के लिए न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा गया। FESS के कारण मेमोरी लॉस और सिरदर्द का आरोप टिकाऊ नहीं है।

    पीठ ने आगे कहा कि, चिकित्सा साहित्य के अनुसार फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी (FESS) राइनोसिनिटिस के इलाज के लिए एक आसान, तेज और प्रभावी सर्जिकल प्रक्रिया है..। FESS के बाद कोई बड़ी जटिलताएं नहीं होती हैं। संदिग्ध हड्डी का टुकड़ा FESS के दौरान निर्णय की त्रुटि के कारण था। क्रोनिक इंफ्लेमेटरी चार्ज और म्यूकोसा के मोटे होने के कारण सीटी के निष्कर्ष भी पुष्टिकारक हैं। एंटीबायोटिक्स लेने के बाद काफी सुधार हुआ। इस प्रकार, लापरवाही के लिए OP-2 डॉक्टर द्वारा किए गए FESS को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

    बेंच ने चंदा रानी अखौरी बनाम एमएस मेथुसेथुपति में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि देखभाल की साधारण कमी, निर्णय की त्रुटि या दुर्घटना, एक चिकित्सा पेशेवर की ओर से लापरवाही का प्रमाण नहीं है।

    पीठ ने उपरोक्त निर्णयों पर विचार करने के बाद ओपी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि राज्य आयोग ने तीन लाख रुपये का अवॉर्ड दिया है, अगर शिकायतकर्ता को राज्य आयोग से कोई राशि मिली है तो इस स्तर पर अब विरोधी पक्ष शिकायतकर्ता से इसकी वापसी की मांग नहीं करेंगे।

    केस टाइटल: एम/एस लूर्डेस अस्पताल और अन्य बनाम डेविस वीसी

    केस नंबर: FIRST APPEAL NO. 112 OF 2011

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