एकमात्र पोस्ट के लिए कोई आरक्षण नहीं हो सकता, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का फैसला
LiveLaw News Network
8 Dec 2019 10:55 PM IST
कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि एक मात्र पोस्ट (एकांत पद) में कोई आरक्षण नहीं हो सकता।
आर आर इनामदार को अंग्रेजी में लेक्चरर के पद पर पदोन्नत किया गया था जो एक मात्र पद था। एक अन्य व्यक्ति द्वारा उनकी इस पदोन्नति के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि अंग्रेजी में व्याख्याता का पद एक एकांत पद था और कर्नाटक राज्य बनाम गोविंदप्पा के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि एकांत पद आरक्षित नहीं हो सकता।
कर्नाटक हाईकोर्ट के इस दृष्टिकोण को बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा,
" पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बनाम फैकल्टी एसोसिएशन मामले में संविधान पीठ ने इस दृष्टिकोण को मंजूरी दी थी कि एकमात्र पद के संबंध में कोई आरक्षण नहीं हो सकता।"
गोविंदप्पा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था,
"एक कैडर के भीतर आरक्षण के नियम को लागू करने के लिए, पदों की बहुलता होनी चाहिए। चूंकि विभिन्न विषयों में पदों के विनिमेय होने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए प्रत्येक एक पद में एक विशेष अनुशासन को संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अर्थ के भीतर आरक्षण के उद्देश्य के लिए एक एकल पद के रूप में माना जाता है। पदों की बहुलता की अनुपस्थिति में यदि आरक्षण का नियम लागू किया जाना है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 16 (1) में परिकल्पित 100% आरक्षण के खिलाफ किए गए संवैधानिक प्रतिबंध के विपरित होगा। "
इन विचारों को दोहराते हुए, पीठ ने उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को बरकरार रखा और कहा,
"इस न्यायालय द्वारा जो सिद्धांत लागू किया गया है, वह यह है कि एक एकांत पद का कोई आरक्षण नहीं हो सकता है और यह कि एक संवर्ग के भीतर आरक्षण के नियम को लागू करने के लिए, पदों की बहुलता होनी चाहिए। जहां विभिन्न विषयों में पद की कोई विनिमेयता नहीं है, विशेष अनुशासन में प्रत्येक एक पद को संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अर्थ के भीतर आरक्षण के उद्देश्य के लिए एक ही पद के रूप में माना जाता है। यदि इस सिद्धांत का पालन नहीं किया गया, तो आरक्षण का उल्लंघन होगा।"
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