सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को आरटीआई के तहत जानकारी का खुलासा करने के आरबीआई के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार किया

LiveLaw News Network

3 July 2021 6:18 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को आरटीआई के तहत जानकारी का खुलासा करने के आरबीआई के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार किया

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डिफॉल्टरों की सूची, निरीक्षण रिपोर्ट आदि से संबंधित जानकारी का खुलासा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आरटीआई नोटिस पर रोक लगाने की प्रार्थना को खारिज कर दिया।

    न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने हालांकि बैंकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। साथ ही उन्हें भारतीय स्टेट बैंक और निजी बैंकों एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक द्वारा दायर इसी तरह की याचिकाओं के साथ पोस्ट किया। पीठ ने इन बैंकों को भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

    इन मामलों पर अगली सुनवाई 19 जुलाई को की जाएगी।

    बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11(1) के तहत वित्तीय वर्ष 17-18 और वित्त वर्ष 18-19 की निरीक्षण रिपोर्ट/जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट के संबंध में जारी नोटिस को चुनौती दे रहे हैं।

    धारा 11 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को आरटीआई आवेदनों में तीसरे पक्ष से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करती है। वहीं धारा 11(1) इस तरह के प्रकटीकरण पर तीसरे पक्ष की आपत्तियों को आमंत्रित करते हुए जारी एक अग्रिम नोटिस है।

    बैंकों को आरटीआई नोटिस सुप्रीम कोर्ट के 28 अप्रैल के आदेश के बाद जारी किए गए थे, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल एन मिस्त्री मामले में 2015 के फैसले को वापस लेने से इनकार कर दिया गया था। इसमें कहा गया था कि आरबीआई डिफॉल्टरों की सूची, निरीक्षण रिपोर्ट का खुलासा करने के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत बैंकों से संबंधित वार्षिक विवरण आदि बाध्य है।

    जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने बैंकों के आवेदनों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों में किसी फैसले को वापस लेने के लिए कोई आवेदन दाखिल करने का कोई प्रावधान नहीं है।

    हालांकि, पीठ ने बैंकों को जयंतीलाल मिस्त्री के फैसले के खिलाफ अन्य उपलब्ध कानूनी उपायों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता दी।

    उसके बाद, बैंकों ने आरबीआई द्वारा उन्हें जारी किए गए आरटीआई नोटिस को चुनौती देते हुए अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर की हैं। इसमें तर्क दिया गया है कि संवेदनशील वित्तीय जानकारी का खुलासा उनके व्यवसाय के लिए हानिकारक होगा और जमाकर्ताओं की निजता से समझौता करेगा।

    बैंकों ने यह भी तर्क दिया कि उनके प्रतियोगी अपनी आंतरिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण का फायदा उठा सकते हैं।

    जयंतीलाल मिस्त्री मामले के बारे में

    जयंतीलाल मिस्त्री मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक के इस तर्क को खारिज कर दिया था कि वह बैंकों की जानकारी को एक भरोसेमंद क्षमता में रखता है, और इसलिए ऐसी जानकारी को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत धारा 8 (1) (ई) के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई थी।

    सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न हाईकोर्ट से स्थानांतरित मामलों के एक बैच पर विचार कर रहा था, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा आरबीआई को आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदकों को मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश देने वाला आदेश पारित किया गया था।

    जस्टिस एमवाई इकबाल और जस्टिस सी नागप्पन की पीठ ने माना था कि आरबीआई खुद को वित्तीय संस्थानों के साथ एक भरोसेमंद संबंध में नहीं रखता है, क्योंकि निरीक्षण की रिपोर्ट, बैंक का स्टेटमेंट, आरबीआई द्वारा प्राप्त विश्वास या विश्वास का बहाना व्यवसाय से संबंधित जानकारी के तहत नहीं हैं।

    कोर्ट ने कहा कि नियामक क्षमता के तहत या कानून के आदेश के तहत प्राप्त जानकारी को प्रत्ययी क्षमता के तहत रखी गई जानकारी नहीं कहा जा सकता है।

    निर्णय में कहा गया,

    "RBI को सार्वजनिक हित को बनाए रखना है, न कि व्यक्तिगत बैंकों के हित को। RBI स्पष्ट रूप से किसी भी बैंक के साथ किसी भी तरह के संबंध में नहीं है। RBI का किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र के बैंक के लाभ को अधिकतम करने के लिए कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार वहाँ उनके बीच 'विश्वास' का कोई संबंध नहीं है। आरबीआई का बड़े पैमाने पर जनता, जमाकर्ताओं, देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के हितों को बनाए रखने के लिए एक वैधानिक कर्तव्य है। इस प्रकार, आरबीआई को पारदर्शिता के साथ कार्य करना चाहिए और ऐसी जानकारी को छिपाना नहीं चाहिए जो बैंकों के लिए शर्मिंदा का कारण हो सकती है।"

    बाद में, अवमानना ​​याचिकाएं तब दायर की गईं जब आरबीआई ने तर्क दिया कि 2016 में आरबीआई द्वारा तैयार की गई प्रकटीकरण नीति जयंतलाल मिस्त्री के फैसले के निर्देशों के विपरीत थी।

    अप्रैल, 2019 में जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस एमआर शाह की एक पीठ ने आरबीआई को निर्देश दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले (गिरीश मित्तल बनाम पार्वती वी. सुंदरम और अन्य) के विपरीत छूट की अनुमति देने के लिए प्रकटीकरण नीति को वापस ले। कोर्ट ने कहा कि आरबीआई द्वारा उसके निर्देश के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।

    Next Story