सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई दीपक मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती देने पर पांच लाख के जुर्माने को कम करने से इनकार किया, वसूली के आदेश

LiveLaw News Network

30 July 2021 7:10 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई दीपक मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती देने पर पांच लाख के जुर्माने को कम करने से इनकार किया, वसूली के आदेश

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वो याचिका खारिज कर दी, जिसमें जस्टिस दीपक मिश्रा की भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर सवाल उठाने वाली एक रिट याचिका दायर करने के लिए मुकेश जैन पर लगाए गए 5 लाख रुपये के जुर्माने में कमी की मांग की गई थी।

    जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने आवेदन को "गलत" करार दिया। पीठ ने यह भी कहा कि जुर्माने में कमी की मांग करने वाले आवेदन में भी, आवेदक ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ "निराधार आरोप" लगाए हैं।

    पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि राजस्व के बकाया के रूप में याचिकाकर्ता से जुर्माना वसूल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भविष्य की किसी भी जनहित याचिका पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि याचिकाकर्ता जुर्माना जमा करने का सबूत नहीं दिखाता। साथ ही, मुकेश जैन द्वारा दायर की जाने वाली किसी अन्य जनहित याचिका के साथ वर्तमान आदेश को भी रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए।

    मुकेश जैन ने विवादास्पद स्वयंभू धर्मगुरु स्वामी ओम (अब मृत) के साथ 2017 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जेएस केहर द्वारा न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की सिफारिश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याचिका को "पब्लिसिटी स्टंट" करार देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में याचिकाकर्ताओं को 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी थी।

    बाद में, 2019 में, याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई एक याचिका पर जुर्माने को 5 लाख रुपये कम कर दिया गया था।

    स्वामी ओम, जिन्होंने बिग बॉस सीरीज़ में भी भाग लिया था, का इस साल फरवरी में निधन हो गया। मुकेश जैन ने इस साल जून में जुर्माने में कमी की मांग करते हुए वर्तमान आवेदन दायर किया था। आज मुकेश जैन की ओर से पेश हुए अधिवक्ता डॉ एपी सिंह ने पीठ को सूचित किया कि अदालत द्वारा रथ यात्रा की अनुमति देने से इनकार करने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ पोस्ट किए गए व्हाट्सएप संदेशों से संबंधित एक मामले में आवेदक ओडिशा के बालसोर जेल में न्यायिक हिरासत में है।

    सिंह ने यह कहते हुए समय मांगा कि उनका मुवक्किल न्यायिक हिरासत में है।

    हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिका को अब और जीवित रखने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है।

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सख्ती से कहा,

    "हम इस पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। हम एक रुपया भी कम नहीं करेंगे।"

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को बताया कि न्यायाधीशों के खिलाफ उनके द्वारा लगाए गए बेबुनियाद आरोपों की प्रकृति को देखते हुए आवेदक किसी भी प्रकार की छूट का पात्र नहीं है।

    मुकेश जैन, जिन्हें धर्म रक्षक श्री दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा जाता है, ने हाल ही में COVID के बीच ओडिशा में मंदिरों में रथ यात्रा की अनुमति देने से इनकार करने के बाद सीजेआई पर हमले के लिए व्हाट्सएप संदेश पोस्ट किए थे। इसके चलते उसके खिलाफ ओडिशा में प्राथमिकी दर्ज की गई। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने हाल ही में उसे ऐसे ही एक मामले में जमानत दे दी थी।

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