न्यायिक अधिकारी के आचरण को निर्धारित करने के लिए पैमाने सख्त हों : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

12 Dec 2019 10:49 AM IST

  • न्यायिक अधिकारी के आचरण को निर्धारित करने के लिए पैमाने सख्त हों : सुप्रीम कोर्ट

     न्यायिक अधिकारी पर लगाई गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायिक अधिकारी के आचरण को निर्धारित करने के लिए मानक या पैमाने सख्त होने चाहिए।

    न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने कहा कि जनता को न्यायिक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति से लगभग अप्रासंगिक आचरण की मांग करने का अधिकार है।

    दरअसल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात राम मूर्ति यादव के खिलाफ एक व्यक्ति द्वारा शिकायत के संबंध में अभियुक्त को बरी करने के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। जांच के बाद उनको आरोपों का दोषी पाया गया और उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी गई।

    न्यायिक अधिकारी के खिलाफ जांच और निष्कर्षों को बरकरार रखने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के साथ हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा :

    "न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला व्यक्ति अपने संप्रभु कार्यों के निर्वहन में राज्य की ओर से कार्य करता है। न्याय का निर्वहन न केवल एक कर्तव्य है, बल्कि इसे एक कर्तव्यनिष्ठ जिम्मेदारी के निर्वहन के रूप में माना जाता है और इसलिए, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। ईमानदारी, आचरण, सत्यनिष्ठा के मानक जो किसी अन्य नौकरी में किसी द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, एक न्यायिक अधिकारी के लिए समान नहीं हो सकते।

    एक न्यायाधीश का कार्यालय सार्वजनिक भरोसा रखता है।अखंडता, नैतिक मूल्यों के साथ बेदाग स्वतंत्रता मुख्य अनिवार्यताएं हैं जो किसी भी समझौते को विफल करती हैं। एक न्यायाधीश संपूर्ण न्याय प्रणाली का स्तंभ है और जनता को न्यायिक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति से लगभग अप्रासंगिक आचरण की मांग करने का अधिकार है। न्यायाधीशों को उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में ईमानदारी के उच्चतम मानको के लिए प्रयास करना चाहिए। "

    अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को बरकरार रखते हुए अदालत ने आगे कहा:

    " यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि न्याय मांगने वाले व्यक्ति के पास अधीनस्थ न्यायपालिका के स्तर पर न्याय वितरण प्रणाली का पहला मौका होता है और इस तरह अन्याय की भावना न केवल उस व्यक्ति पर गंभीर प्रतिक्षेप हो सकती है, बल्कि उसके बाहर समाज में भी हो सकती है। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि साधारण वादियों को इस स्तर पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और कोई भी धारणा किसी मुकदमेबाज को नहीं दी जा सकती है, जो इसके विपरीत भी धारणा बना सकता है क्योंकि परिणाम बहुत हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए न्यायिक अधिकारी के आचरण को निर्धारित करने के लिए मानक या पैमाने को सख्त होना चाहिए।


    ऐसा कहने के बाद, हमें यह भी देखना चाहिए कि यह सभी अनजाने दोष या त्रुटि नहीं हैं जो एक न्यायिक अधिकारी को दोषी बना देगा। राज्य न्यायिक अकादमियों की निस्संदेह इस संबंध में प्रदर्शन करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमे सुधार और काउंसलिंग की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन एक आचरण जो सामान्य से परे एक धारणा बनाता है, उसे नहीं माना जा सकता है। एक प्रशिक्षित कानूनी दिमाग के जरिए एक न्यायिक आदेश खुद ही बोलता है।"

    पीठ ने पाया कि नियोक्ता की व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के एक आदेश की न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश बेहद संकीर्ण और प्रतिबंधित है।

    "यदि केवल यह पाया जाता है कि यह मनमाना या गलत आधारों पर आधारित है,जो दुर्भावना पूर्ण है, प्रासंगिक सामग्रियों को अनदेखा करता है, तो हस्तक्षेप के लिए सीमित गुंजाइश हो सकती है। अदालत, न्यायिक समीक्षा में, अपीलीय प्राधिकारी के रूप में निर्णय पर नहीं बैठ सकती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनिवार्यता सेवानिवृत्ति के मामले में लागू नहीं होती।"

    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहांं क्लिक करेंं



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