INX मीडिया : स्पेशल कोर्ट ने चिदंबरम की ED के सामने सरेंडर करने की याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

13 Sep 2019 1:14 PM GMT

  • INX मीडिया : स्पेशल कोर्ट ने चिदंबरम की ED के सामने सरेंडर करने की याचिका खारिज की

    INX मीडिया मामले में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू की विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) के सामने आत्मसमर्पण करने की याचिका को खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार के आत्मसमर्पण आवेदन को खारिज करने के साथ ही चिदंबरम 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे।

    दरअसल 5 सितंबर को सीबीआई कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने के बाद उसी दिन ईडी मामले में आत्मसमर्पण करने की उनकी अर्जी पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

    इस मामले में गुरुवार को अदालत में दोनों पक्षों द्वारा दलीलें पेश की गई थी। आत्मसमर्पण आवेदन का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि चूंकि चिदंबरम सीबीआई के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं इसलिए ईडी ने फिलहाल उनकी हिरासत की मांग नहीं की है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी यह मांग नहीं कर सकता कि जांच एजेंसी एक विशेष तरीके से जांच करे।उन्होंने कहा, "हम गिरफ्तारी के लिए तब दबाव डालेंगे जब 15 दिन की हिरासत का बेहतर इस्तेमाल हो सके।"

    वहीं चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि एजेंसी किसी भी कीमत पर उन्हें 15 दिनों तक जेल में रखने के इरादे से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी ने चिदंबरम से हिरासत में पूछताछ की मांग की थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया था।सिब्बल ने कहा कि अभियुक्त के पास आत्मसमर्पण करने का हर अधिकार मौजूद है।SG ने यह कहते हुए विरोध किया कि यदि अभियुक्त को अपनी हिरासत चुनने की अनुमति दी जाती है तो यह गंभीर समस्या को जन्म देगा।

    गौरतलब है कि 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। सीबीआई का मामला 2007 में INX मीडिया के एफडीआई के लिए FIPB मंजूरी के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में है जबकि ED का मामला कथित अपराध की आय को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के संबंध में है। चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को उनके जोर बाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया था और पहले वो 5 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में रहे और उसके बाद से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं।

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