13 दिन के ट्रायल में मौत की सज़ा पाने वाले आरोपी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जल्दी केस निपटारे का परिणाम ऐसा न हो कि न्याय दफ़्न हो जाए

LiveLaw News Network

18 Dec 2019 2:31 PM GMT

  • 13 दिन के ट्रायल में मौत की सज़ा पाने वाले आरोपी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जल्दी केस निपटारे का परिणाम ऐसा न हो कि न्याय  दफ़्न हो जाए

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामलों के त्वरित निपटारे का परिणाम कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह न्याय के दफ्न होने का कारण बन जाए।

    न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने बलात्कार और हत्या के एक आरोपी की मौत की सज़ा के फैसले को रद्द कर दिया। इस आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने तेरह दिनों के भीतर सुनवाई पूरी करके मौत की सज़ा सुनाई थी।

    मार्च 2013 में नाबालिग लड़की की हत्या और उसके साथ बलात्कार और उसके साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में अनोखीलाल को दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। संपूर्ण परीक्षण तेरह दिनों के भीतर समाप्त हुआ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जून 2013 में मौत की सजा को बरकरार रखा था।

    सर्वोच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति द्वारा आरोपी की ओर से पेश होने वाले वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अपील में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरोपी का बचाव करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिक्स क्यूरी के पास ना मामले का अध्ययन करने के लिए और ना ही उचित निर्देश प्राप्त करने के लिए अभियुक्त के साथ कोई बातचीत करने का कोई पर्याप्त अवसर था।

    यह भी तर्क दिया गया था कि किसी भी प्रोबेशन अधिकारी से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई थी, जो इस बात के लिए मूल्यवान इनपुट दे सकते थे कि क्या मामले में किसी तरह की छूट दी जा सकती है।

    वैधानिक समय सीमा इस मामले में एक और मुद्दा यह सामने आया जो Cr.PC की धारा 309 (1) के अनुसार वैधानिक समय-सीमा (2018 में संशोधित) के संबंध में था, जो 60 दिनों की समय सीमा प्रदान करता है, जिसके भीतर मुकदमा चलाया और पूरा किया जाना है।

    फैसले में पीठ ने कहा कि

    एमिकस क्यूरी को बुनियादी दस्तावेजों को समझने का पर्याप्त समय नहीं मिला और न ही आरोपी के साथ बातचीत करने का कोई पर्याप्त अवसर मिला।

    बेंच ने कहा,

    "वर्तमान मामले में एमिकस क्यूरिया को 19.02.2013 को नियुक्त किया गया था, और उसी तिथि पर वकील को आरोपी के बचाव के लिए बचाव पक्ष में बुलाया गया था। कोई भी निश्चितता के साथ यह कह सकता है कि एमिकस क्यूरी को न तो बुनियादी दस्तावेजों को जानने का पर्याप्त समय मिला और न ही आरोपी के साथ कोई बातचीत करने का पर्याप्त अवसर मिला। इस प्रकार आरोप तय होने से पहले भी एमिकस क्यूरी को इस मामले में लाया जा सकता था। "

    बेंच ने कहा,

    "आपराधिक मामलों में त्वरित निपटान की निस्संदेह आवश्यकता होती है और यह स्वाभाविक रूप से निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी का हिस्सा होगा। हालांकि, प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रयास निष्पक्षता के मूल तत्वों और अभियुक्तों के मामले में बचाव करने के अवसरों की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

    मामले के शीघ्र निपटान के लिए न्याय के नाम पर कभी भी पीड़ित को बलिदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्याय सर्वोपरि है और न्याय के मूल अवयवों को सुरक्षित रखना होगा जो कि एक मूल विचार है और आदर्श के रूप में सुरक्षित है। प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है, लेकिन प्रक्रिया के तेजी के कारण कभी भी न्याय दफ्न नहीं होना चाहिए।"

    आरोपियों को ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा दी गई सजा के फैसले और सजा के आदेशों को पलटते हुए पीठ ने नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया।


    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहांं क्लिक करेंं




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