सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस अकील कुरैशी को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की

LiveLaw News Network

20 Sep 2019 6:16 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस अकील कुरैशी को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की

    एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति अकील कुरैशी के नाम की सिफारिश की है। इससे पहले कॉलेजियम ने 10 मई केंद्र को भेजी गई अपनी पहली सिफारिश में जस्टिस कुरैशी को मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव भेजा था, किंतु यह प्रस्ताव केंद्र से वापस आ गया।

    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि वह 23 अगस्त, 2019 और 27 अगस्त, 2019 को की गई दो कम्यूनिकेशन (संचार) के बाद न्याय विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के बाद अपने पूर्व प्रस्तावों को संशोधित कर रहा था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस बोबडे और रमाना के कॉलेजियम ने 5 सितंबर को दिए गए प्रस्ताव में कहा है:

    "10 मई 2019 को कॉलेजियम की सिफारिश में कहा गया था कि गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ए.ए. कुरैशी को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए। सरकार को भेजी गई उक्त सिफारिश को भारत के मुख्य न्यायाधीश को वापस भेज दिया गया, जिसमें 23 अगस्त, 2019 और 27 अगस्त, 2019 की दो संचार सामग्रियों प्राप्त हुई थी। न्याय विभाग से प्राप्त इन संचार और सामग्रियों को इस कॉलेजियम के समक्ष रखा गया है।

    पुनर्विचार पर और 23 अगस्त 2019 और 27 अगस्त, 2019 को पूर्वोक्त दो संचार को ध्यान में रखते हुए कॉलेजियम 10 मई, 2019 को की गई अपनी पूर्व सिफारिश को फिर से संशोधित करने का संकल्प करता है, जिसमें न्यायमूर्ति ए.ए. कुरैशी को त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की सिफारिश की जाती है। "

    गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कुरैशी की नियुक्ति के संबंध में रिट याचिका दायर की थी, जिसमें जस्टिस कुरैशी पर शीर्ष कोर्ट के कॉलेजियम की 10 मई की सिफारिश पर केंद्र को फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

    इसके बाद न्यायमूर्ति कुरैशी की हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सिफारिश विवाद का विषय बन गया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर को कहा था कि न्यायमूर्ति कुरैशी के प्रमोशन पर फैसला लिया गया है और जल्द ही इसे प्रकाशित किया जाएगा।



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