'जया बच्चन और स्वाति मालीवाल ने हैदराबाद मुठभेड़ के लिए भड़काया', सुप्रीम कोर्ट में याचिका, पीड़ितों के परिवार को 20 लाख देने की मांग

LiveLaw News Network

8 Dec 2019 6:19 AM GMT

  • जया बच्चन और स्वाति मालीवाल ने हैदराबाद मुठभेड़ के लिए भड़काया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका, पीड़ितों के परिवार को 20 लाख देने की मांग

    अधिवक्ता एमएल शर्मा ने हैदराबाद पशु चिकित्सक के बलात्कार और हत्या के मामले में 4 आरोपियों की मुठभेड़ हत्याओं के संबंध में एक याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    अधिवक्ता एमएल शर्मा ने कहा कि इस याचिका का उद्देश्य राजनीतिक नेताओं और मीडिया की नाराजगी के इशारे पर पुलिस हिरासत में हुई हत्याओं को चुनौती देना है और भारत के नागरिकों को पुलिस द्वारा हत्या किए जाने से, भीड़ द्वारा मार दिए जाने से बचाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना है।

    अपनी याचिका में गृह मंत्रालय, तेलंगाना के मुख्य सचिव को प्रतिवादी बनाने के साथ-साथ, शर्मा ने राज्यसभा सांसद, जया बच्चन और दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख, स्वाति मालीवाल का भी नाम याचिका में दिया है।

    याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि हत्याएं "राजनीतिक नेताओं (बच्चन और मालीवाल और अन्य) द्वारा राजनीतिक मांग के कारण हुईं" और मामले में "मीडिया ट्रायल" हुआ। याचिकाकर्ता ने अपनी चिंता व्यक्त की कि इन मांगों के कारण अनुच्छेद 21 का गंभीर उल्लंघन हुआ और "भारत के निर्दोष नागरिकों की हत्या" हुई, जिससे "संवैधानिक प्रणालियों को गंभीर चोट" पहुंची।

    याचिकाकर्ता ने बच्चन द्वारा दिए गए बयान पर प्रकाश डाला, जहां उन्होंने "भीड़ को हद पार करने" के लिए कहा था और मुठभेड़ को "देर आयद दुरुस्त आयद" के रूप में सराहा था।

    याचिकाकर्ता ने 28 नवंबर से शुरू हुए इस मामले और घटनाओं पर प्रकाश डाला। 6 दिसंबर को 4 आरोपियों की मुठभेड़ में हुई थी और याचिकाकर्ता ने इसे "नियोजित हत्या" कहते हुए कहा कि पुलिस के पास कोई सबूत या चिकित्सीय साक्ष्य नहीं है और 4 लोगों को मारने के बाद "उन्हें सामूहिक बलात्कार और लड़की की हत्या का आरोपी घोषित किया गया।" याचिकाकर्ता ने दोहराया कि इसके लिए दोषी मीडिया प्रचार और नेताओं की बयानबाज़ी है।

    अपनी चिंताओं के प्रकाश में, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से पुलिस अधिकारियों, नेताओं और मीडियाकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई की सहायता से मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल के गठन के लिए निर्देश जारी करने की मांग की। साथ ही कहा कि नेताओं और मीडिया के लोगों के निर्देश दिए जाएं कि वे ऐसे मामलों में ट्रायल पूरा होने तक उसके बारे में कोई बयान न दें।

    याचिकाकर्ता ने जया बच्चन और स्वाति मालीवाल के खिलाफ "बिना किसी मुकदमे के पुलिस हिरासत में अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं को भड़काने" का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। इसके अतिरिक्त अदालत से यह प्रार्थना की गई कि मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजे के रूप में और न्याय के हित में 20 लाख रुपए का भुगतान किया जाए।

    याचिका की प्रति डाउनलोड करेंं



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