' हम मामले को चिंता के साथ देख रहे हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने बिना जानवरों को मारे फसलों को बचाने के लिए वैकल्पिक हल निकालने की इच्छा जताई

LiveLaw News Network

30 July 2020 2:16 PM GMT

  •  हम मामले को चिंता के साथ देख रहे हैं : सुप्रीम कोर्ट ने बिना जानवरों को मारे फसलों को बचाने के लिए वैकल्पिक हल निकालने की इच्छा जताई

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल के राज्यों को वन्यजीवों के हमले से खड़ी फसलों को बचाने के लिए फंदा, जाल आदि के अंधाधुंध इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया, जिसमें अक्सर जानवरों की मौत होती है।

    मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने जंगली जानवरों की हत्या के मुद्दे पर विचार किया और याचिकाकर्ता बीजेडी सासंद अनुभव मोहंती के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा से पूछा कि क्या इस मुद्दे से निपटने के लिए कोई विकल्प है जिसे जंगली जानवर जो खेतों में भटकते हैं, जहां खड़ी फसल बनी रहती है, उन्हें बेरहमी से मारने के बजाय अपनाया जा सकता है।

    सीजेआई :

    " हम इस मामले को चिंता के साथ देख रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि वन अधिकारी क्या कर रहे हैं। हमें अपनी फसलों को संरक्षित करने की जरूरत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक आदमखोर जानवर को मार दिया जाना चाहिए, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। हमें इससे निपटने के लिए वन अधिकारियों ने क्या किया है, इसकी जानकारी चाहिए। हम चाहते हैं कि आप सक्रिय रूप से सुझाव दें कि जानवरों को डराने के लिए अन्य विकल्प क्या हैं?"

    लूथरा ने बताया कि मनुष्यों के अतिक्रमण उन क्षेत्रों में होते हैं जहां जानवरों का प्राकृतिक आवास हो सकता है।

    बेंच ने यह भी कहा कि अधिक मानवीय दृष्टिकोण के साथ समस्या से निपटने के लिए समाधान की आवश्यकता है।

    सीजेआई:

    "हमें एक समाधान की आवश्यकता है। कोई समाधान केवल यह कहने में नहीं है कि उन्हें मारना नहीं है। इसे समाधान की शर्तों पर देखें।"

    पीठ केरल में एक हथिनी की मौत की पृष्ठभूमि में दायर की गई इसी तरह की याचिका के साथ इस याचिका को टैग करने के लिए आगे बढ़ा जो कथित तौर पर यह एक फंदे में मारी गई थी।

    मोहंती ने अपनी याचिका में कहा है कि कई राज्य सरकारों ने नीलगाय, रीसस मकाक और जंगली सूअर जैसे जंगली जानवरों की हत्या को वित्तीय रूप से प्रोत्साहित किया है।

    "याचिका कई जानवरों की मृत्यु के जवाब में है, जिसमें जघन्य प्रथाओं का उपयोग किया गया है जैसे कि फंदा, तार जाल, विस्फोटक, बम चारा, जहरीला चारा आदि को जंगली जानवरों को नष्ट करने के लिए बढ़ावा दिया गया था। यह केंद्र और राज्य सरकारों की

    दोषपूर्ण और नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। याचिका विशेष रूप से उन राज्यों के खिलाफ दिशा-निर्देश मांगती है जो जंगली जानवरों की हत्या को पुरस्कृत और प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो "बम चारा " और "जहर चारा" के उपयोग के लिए अग्रणी है।

    एक प्रेस नोट में सांसद ने इस तथ्य को सामने लाते हुए, मानव-पशु संघर्ष के गंभीर मुद्दे पर प्रकाश डाला है, कि वर्तमान में इसके साथ निपटने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं है।

    "वर्तमान में मानव-पशु संघर्ष से निपटने के उद्देश्य के लिए कोई उचित दिशा-निर्देश नहीं हैं। इसके कारण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बेतरतीब, अवैज्ञानिक और अत्यधिक नीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे शिकारियों और जनता को जानवरों का शिकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।" मोहंती ने प्रेस नोट में कहा, "पशु संघर्ष एक गंभीर मुद्दा है और हमें वैज्ञानिक तरीकों पर ध्यान देना चाहिए जैसे कि इम्युनोकंट्रासेप्शन , सामुदायिक संवेदना, समन्वय और प्रबंधन के लिए तेज़ी से प्रतिक्रिया टीमों का निर्माण। 

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