लॉकडाउन उल्लंघन के लिए IPC 188 के तहत दर्ज FIR रद्द करने की UP के पूर्व DGP की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 

LiveLaw News Network

5 May 2020 8:16 AM GMT

  • लॉकडाउन उल्लंघन के लिए IPC 188 के तहत दर्ज FIR रद्द करने की UP के पूर्व DGP की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉ विक्रम सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें लॉकडाउन दिशानिर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण को अवैध बताते हुए रद्द करने की मांग की गई थी।

    जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि उन्हें हैरानी है कि सुप्रीम कोर्ट में कैसी- कैसी याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं।

    पीठ ने कहा कि अगर FIR दर्ज नहीं की जाएंगी तो लॉकडाउन का पालन कैसे होगा। इस याचिका में कोई एजेंडा लगता है।

    वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि याचिकाकर्ता को अनुभव है और कानून का एक ही शासन होना चाहिए। ये FIR प्रवासी मजदूरों व उन लोगों पर दर्ज किए गए हैं जो ATM से रुपये निकाल रहे थे। इससे पुलिस पर बोझ बढ़ेगा।

    याचिकाकर्ता ने, थिंक-टैंक सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टेमेटिक चेंज (CASC) के अध्यक्ष की क्षमता में, प्रस्तुत किया था कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 के प्रावधानों और कई न्यायिक मिसालों के अनुसार, IPC की धारा 188 के तहत कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। याचिका में कहा गया था कि मजिस्ट्रेट धारा 195 के अनुसार एक सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर ही अपराध का संज्ञान ले सकता है।

    याचिकाकर्ता का तर्क था,

    "लॉकडाउन उल्लंघनों के मामलों में, धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आपराधिक न्याय की मशीनरी, मजिस्ट्रेट के सामने" शिकायत " के बजाय, एफआईआर दर्ज करके मामलों को बढ़ाया गया है जो सादे शब्दों में Cr.PC की धारा 195 मद्देनज़र स्वीकार्य नहीं है।"

    एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस की रिपोर्ट Cr.PC की धारा 2 (डी) के तहत "शिकायत" के अर्थ के भीतर नहीं आएगी, याचिकाकर्ता का कहना था।

    दरअसल गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि उल्लंघन से IPC धारा 188 के तहत अपराध होगा। यह प्रावधान "लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश देने के लिए अवज्ञा" के अपराध से संबंधित है। जब अवज्ञा "मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा ..." से संबंधित है, तो अपराध साधारण या कठोर कारावास के साथ दंडनीय है, जो छह महीने तक का हो सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों के साथ हो सकता है ।

    CASC द्वारा किए गए शोध के अनुसार, 23 मार्च 2020 और 13 अप्रैल 2020 के बीच, IPC की धारा 188 के तहत 848 एफआईआर अकेले दिल्ली के 50 पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अपने ट्विटर हैंडल के अनुसार, उत्तर प्रदेश में धारा 188 के तहत 15,378 एफआईआर 48,503 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई हैं।

    याचिकाकर्ता ने कहा था,

    "एक व्यक्ति पर पुलिस कार्रवाई जो शायद संकट से पीड़ित है और जानकारी की कमी के परिणामस्वरूप ऐसी परिस्थितियों में है जो कोरोनोवायरस लॉकडाउन से परे का विस्तार कर सकती है, और ये एक संवैधानिक लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।स्थिति को मानवीय रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता है, और जहां भी संभव हो, आपराधिकता के पहलुओं को जोड़ने से बचना सबसे अच्छा होगा।"

    उनके अनुसार, जब पूरी अर्थव्यवस्था भारत के सबसे बड़े आपातकाल से गुजर रही है, तो अधिक मामलों के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली पर बोझ डालना किसी की मदद करने वाला नहीं है।

    इसलिए याचिकाकर्ता ने कहा था कि IPC की धारा 188 की एफआईआर का पंजीकरण "कानून के शासन के लिए अवैध और विपरीत है, और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है।"

    याचिकाकर्ता, जो स्वयं उत्तर प्रदेश के महानिदेशक थे, पुलिस की कार्यप्रणाली के साथ-साथ उन लोगों के दर्द और पीड़ा को भी समझते हैं जो आपराधिक न्याय प्रणाली के पहियों में फंसे हुए हैं।

    याचिकाकर्ता का पुलिस पर अनुचित बोझ से भी संबंध है। याचिका में कहा गया था कि अधिकारियों को ऐसे सभी मामलों में बड़े भारी कागजात तैयार करने होंगे। याचिका में कोरोना संकट और लॉकडाउन के उल्लंघन के दौरान अन्य छोटे अपराधों के लिए दर्ज की गई IPC की धारा 188 की एफआईआर को रद्द घोषित करने का अनुरोध किया गया था।

    याचिका में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान धारा 188 या अन्य छोटे अपराधों के तहत शिकायतों को दर्ज करने / एफआईआर दर्ज करने से बचने के लिए विभिन्न सरकारों को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत निर्देश जारी करने के लिए भारत संघ को निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया था।

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