इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर को मिले अंतरिम संरक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

LiveLaw News Network

14 Nov 2019 7:18 AM GMT

  • इंदिरा जयसिंह  और आनंद ग्रोवर को मिले अंतरिम संरक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

    विदेशों से मिले चंदे के दुरुपयोग के मामले में वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत के खिलाफ सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए अंतरिम संरक्षण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ लायर्स कलेक्टिव और उसके संस्थापक वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम संरक्षण के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किए।

    मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने NGO "लायर्स वॉयस" द्वारा दायर जनहित याचिका को भी खारिज कर दिया और कहा कि चूंकि CBI द्वारा पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है, इसलिए याचिका अब टिक नहीं सकती।

    केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 25 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने एनजीओ कलेक्टिव लायर्स और उसके संस्थापकों वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर और इंदिरा जयसिंह को अंतरिम राहत दी गई थी।

    इससे पहले शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया था कि एक ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित है। इसी पर पीठ ने कहा कि दोनों को साथ ही 14 नवंबर को सुना जाएगा।

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी थी अंतरिम राहत

    सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दी थी। 25 जुलाई को विदेशी फंडिंग के नियमों के उल्लंघन के मामले में आरोपी दोनों वकीलों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई द्वारा इसी साल मई में दर्ज किए गए केस के आधार पर इन दोनों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

    इस मामले में सीबीआई इन दोनों वकीलों के ठिकानों पर छापे भी मार चुकी है। इन आरोपों को नकारते हुए इंदिरा जयसिंह की ओर से कहा गया था कि यह बदले की कार्रवाई की जा रही है। यह है मामला गौरतलब है कि सीबीआई ने इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर पर विदेशी चंदे को भारत से बाहर भेजकर उसके दुरुपयोग का आरोप लगाया है।

    ये हैं आरोप

    आरोपों के मुताबिक, इंदिरा जयसिंह जब 2009 से 2014 के बीच अडिशनल सॉलिसिटर जनरल थीं तो उस दौरान उनके एनजीओ लॉयर्स कलेक्टिव ने विदेशी चंदे से जुड़े कानून का उल्लंघन किया। सीबीआई के मुताबिक उस वक्त इंदिरा जयसिंह के विदेश दौरों पर खर्च को एनजीओ के खर्च के रूप में दिखाया गया था और इसके लिए गृह मंत्रालय से जरूरी इजाजत भी नहीं ली गई थी।

    आरोप है कि 2006-07 से 2014-15 के बीच लॉयर्स कलेक्टिव को 32.39 करोड़ रुपये का चंदा मिला था, जिसमें FCRA का उल्लंघन किया गया था। लॉयर्स कलेक्टिव द्वारा FCRA के कथित उल्लंघन के मामले में लॉयर्स वॉयस नाम के एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की है। याचिका में एनजीओ पर विदेशी चंदे का इस्तेमाल 'देशविरोधी गतिविधियों' के लिए करने का आरोप लगाया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए मई में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जयसिंह, आनंद ग्रोवर और उनके एनजीओ को नोटिस जारी किया था।

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