INX मीडिया केस : चिदंबरम ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, मंगलवार या बुधवार को हो सकती है सुनवाई
LiveLaw News Network
18 Nov 2019 3:14 PM IST
INX मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था।
सोमवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष याचिका पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने पीठ को बताया कि पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम करीब 90 दिनों से जेल में हैं और उनकी जमानत याचिका पर मंगलवार या बुधवार को सुनवाई होनी चाहिए। पीठ ने सिब्बल से कहा कि हम देखेंगे कि केस को मंगलवार या बुधवार को सूचीबद्ध किया जाए।
दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मनी लंड्रिंग मामले में 15 नवंबर को चिदंबरम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा था कि उनके खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में गंभीर प्रकृति के हैं और अपराध में उनकी सक्रिय एवं प्रमुख भूमिका रही है।
चिदंबरम ने यह कहते हुए जमानत का अनुरोध किया था कि साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं और ये जांच एजेंसियों के पास हैं। इसलिए वह उनमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
वहीं ईडी ने जमानत याचिका का जोरदार विरोध करते हुए दलील दी थी कि वह गवाहों को प्रभावित करने तथा धमकी देने की कोशिश कर सकते हैं। चिदंबरम ने उन्हें सीबीआई के मामले में जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के 22 अक्तूबर के आदेश का जिक्र किया था और इस बात उल्लेख किया था कि यह कहा गया था कि भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ साक्ष्य से छेड़छाड़ करने, विदेश भागने और गवाहों को प्रभावित करने का कोई सबूत नहीं है।
वहीं ये भी कहा गया है कि हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश कैथ ने अपने आदेश में वकील रोहित टंडन के केस का हवाला दिया है जो की गलत है। इस संबंध में ईडी ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रोहित टंडन केस का हवाला देने पर स्पष्टीकरण का अनुरोध किया है।
गौरतलब है कि INX मीडिया केस में सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को जमानत मिल चुकी है।