कक्षा 12 की परीक्षा: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम में प्राप्त मार्क्स को फाइनल मानने की पॉलिसी को रद्द किया

LiveLaw News Network

7 Jan 2022 7:14 AM GMT

  • कक्षा 12 की परीक्षा: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम में प्राप्त मार्क्स को फाइनल मानने की पॉलिसी को रद्द किया

    जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम पॉलिसी के खंड 28 को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम में प्राप्त अंकों को अंतिम माना जाएगा।

    पीठ ने आगे निर्देश दिया कि सीबीएसई उम्मीदवार को रिजल्ट की अंतिम घोषणा के लिए प्राप्त दो अंकों में से बेहतर को स्वीकार करने का विकल्प प्रदान करेगा।

    सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से कहा था कि वह कक्षा 12 के इम्प्रूवमेंट एग्जाम में अंकों को मानक फॉर्मूले के अनुसार अंतिम मानने की अपनी नीति पर पुनर्विचार करे।

    जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि छात्र केवल अपने मूल अंक के परिणामों को बनाए रखने की मांग कर रहे हैं और उनके द्वारा लिए गए प्रवेश प्रभावित होंगे यदि उनके द्वारा इम्प्रूवमेंट एग्जाम में प्राप्त कम अंकों पर विचार किया जाता है।

    सीबीएसई ने अपने जवाबी हलफनामे में पीठ को बताया कि उसने अपनी नीति में आंशिक संशोधन किया है ताकि इम्प्रूवमेंट एग्जाम में 'असफल' होने वाले छात्रों को अपना 'पास' परिणाम बरकरार रखने की अनुमति मिल सके, जो उनके मानक फॉर्मूले के अनुसार मिला है।

    बेंच ने सीबीएसई के वकील से कहा था कि वह अपनी इम्प्रूवमेंट एग्जाम पॉलिसी पर पुनर्विचार के मुद्दे पर सीबीएसई से निर्देश मांगे।

    कोर्ट में आज, सीबीएसई के वकील रूपेश कुमार ने अदालत को सूचित किया कि छात्रों का मूल्यांकन उनकी इम्प्रूवमेंट एग्जाम के आधार पर किया जाता है, इसलिए उसमें प्राप्त अंकों को अंतिम माना जाएगा।

    न्यायमूर्ति खानविलकर ने वकील से पूछा कि सीबीएसई द्वारा छात्रों को उनके मूल अंक बनाए रखने की अनुमति नहीं देने का क्या परेशानी है।

    न्यायमूर्ति खानविलकर ने पूछा,

    "हमें जवाब दें कि यह क्यों संभव नहीं है? क्या आपने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि यह क्यों संभव नहीं है? जो भी (अंक) उम्मीदवार के लिए उपयुक्त है, उसमें क्या मुद्दा है? इससे पहले में आपने यह किया है, इसे फिर से करने में क्या गलतहै ? इस साल इसे करने में क्या कठिनाई है जब यह पहले किया गया है?"

    खंडपीठ ने कहा कि सीबीएसई ने प्रस्थान के लिए कोई औचित्य नहीं दिया है और इस खंड को खत्म कर दिया कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम में प्राप्त अंकों को अंतिम माना जाएगा। सीबीएसई परिणाम की अंतिम घोषणा के लिए प्राप्त दो अंकों में से बेहतर को स्वीकार करने के लिए उम्मीदवार को विकल्प प्रदान करेगा।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि इससे पहले, सीबीएसई ने पहले अपनी नीति में आंशिक रूप से संशोधन किया था ताकि इम्प्रूवमेंट एग्जाम में 'असफल' होने वाले छात्रों को अपना 'पास' परिणाम बनाए रखने की अनुमति मिल सके जो उन्हें मानक फॉर्मूला के अनुसार मिला था।

    याचिका एडवोकेट ममता शर्मा द्वारा तैयार की गई है और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रवि प्रकाश द्वारा दायर की गई है।

    सीबीएसई की ओर से एडवोकेट रूपर कुमार पेश हुए।

    केस का शीर्षक: सुकृति एंड अन्य बनाम सीबीएसई एंड अन्य

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