नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 असम समझौते का उल्लंघन, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की सुप्रीम कोर्ट में याचिका

LiveLaw News Network

13 Dec 2019 3:45 PM GMT

  • नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 असम समझौते का उल्लंघन, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की सुप्रीम कोर्ट में याचिका

    ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) और इसके महासचिव लुरिनज्योति गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके गुहार लगाई है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (सीएए ) ने 1985 के असम समझौते का उल्लंघन किया है।

    विशेष रूप से, यह याचिका तब दायर की गई है जब असम सीएए के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन की चपेट में है।

    1985 समझौते के अनुसार, 24 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को अवैध प्रवासी माना जाता है। इस समझौते में एएएसयू और अन्य समूहों के नेतृत्व में कई वर्षों तक आंदोलन किया गया था, जिसमें राज्य से अवैध प्रवासियों को निष्कासित करने की मांग उठाई गई थी।

    याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सीएए बांग्लादेश से आए ऐसे गैर-मुस्लिम लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्रता देता है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था। यह असम समझौते को हानि पहुंचाता है।

    याचिका में कहा गया है कि असम में अवैध आव्रजन को 2005 के सर्बानंद सोनवाल के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्र की एक विशेष समस्या के रूप में मान्यता दी गई थी। अवैध प्रवासियों (न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारण) अधिनियम 1985 को कम करके, उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत अवैध आव्रजन को 'बाहरी आक्रमण' घोषित किया था। संयोग से, उस मामले में याचिकाकर्ता असम के निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं।

    वकील अंकित यादव, मालविका त्रिवेदी और टी महिपाल द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि

    "इस अधिनियम का परिणाम यह होगा कि 25.03.1971 के बाद बड़ी संख्या में गैर-भारतीय, जो असम में प्रवेश कर चुके हैं, बिना वैध पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज या ऐसा करने के लिए अन्य वैध प्राधिकारी के कब्जे के बिना, नागरिकता लेने में सक्षम होंगे।"

    याचिका में आग्रह किए गए कुछ मुख्य आधार हैं:

    * सीएए नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के साथ असंगत है, जिसने असम समझौते को वैधानिक मान्यता दी थी।

    * सीएए 24 मार्च, 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों के रहने को वैधता प्रदान करता है।

    * सीएए आप्रवासियों (असम से निष्कासन) अधिनियम 1950 का उल्लंघन करता है, जिसे असम के स्वदेशी लोगों की रक्षा के लिए लागू किया गया था।

    * सीएए विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939 के जनादेश का उल्लंघन करता है।

    * मुसलमानों का धर्म आधारित बहिष्कार संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

    * सीएए प्रकट मनमानी से ग्रस्त है।

    याचिकाकर्ताओं ने 2007 के संयुक्त राष्ट्र के स्वदेशी लोगों के अधिकारों की घोषणा का भी उल्लेख किया जिसमें कहा गया है कि राज्य स्वदेशी लोगों को उनकी संस्कृति को आत्मसात करने या उन्हें नष्ट करने से बचाने के लिए बाध्य है।


    याचिका की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें





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