केंद्र ने चिकित्सीय स्थिति वाले जोड़ों को डोनर गैमीट्स का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए सरोगेसी नियमों में संशोधन किया

LiveLaw News Network

22 Feb 2024 12:50 PM GMT

  • केंद्र ने चिकित्सीय स्थिति वाले जोड़ों को डोनर गैमीट्स का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए सरोगेसी नियमों में संशोधन किया

    केंद्र सरकार ने सरोगेसी (रेगुलेशन) रूल्स, 2022 में संशोधित किया है और अधिसूचित किया है कि जोड़ों (पति या पत्नी), जिन्हें चिकित्सीय स्थितियों से पीड़ित के रूप से प्रमाणित किया गया है, के लिए इच्छुक जोड़े से दोनों युग्मकों को आने की आवश्यकता नहीं है। .

    उल्लेखनीय है कि सरोगेसी नियमों के फॉर्म 2 (सरोगेट मांग सहमति और सरोगेसी के लिए समझौता) सहपठित नियम 7 को 14 मार्च, 2023 को संशोधित किया गया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि दाता अंडे का उपयोग इच्छुक जोड़े की गर्भकालीन सरोगेसी के लिए नहीं किया जा सकता है।

    इसके पैरा 1(डी) को अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक अधिसूचना द्वारा इस प्रकार पढ़ने के लिए संशोधित किया गया है,

    “(i) सरोगेसी से गुजरने वाले जोड़े के पास इच्छुक जोड़े के दोनों युग्मक होने चाहिए। हालांकि, ऐसे मामले में जब जिला मेडिकल बोर्ड यह प्रमाणित करता है कि इच्छुक जोड़े में से कोई भी पति या पत्नी ऐसी चिकित्सीय स्थिति से पीड़ित है, जिसके लिए डोनर गैमीट के उपयोग की आवश्यकता है, तो डोनर गैमीट का उपयोग करके सरोगेसी की अनुमति इस शर्त के अधीन दी जाती है कि सरोगेसी के माध्यम से पैदा होने वाले बच्चे के पास कम से कम इच्छुक जोड़े से एक युग्मक होना चाहिए।

    (ii) सरोगेसी से गुजरने वाली एकल महिला (विधवा या तलाकशुदा) को सरोगेसी प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए स्वयं के अंडे और दाता शुक्राणु का उपयोग करना होगा।

    इसलिए, दाता युग्मक का उपयोग करके सरोगेसी अब स्वीकार्य होगी यदि जिला मेडिकल बोर्ड प्रमाणित करता है कि इच्छुक जोड़े का पति या पत्नी एक चिकित्सीय स्थिति से पीड़ित है, जिसके लिए दाता युग्मक के उपयोग की आवश्यकता होती है। हालांकि, यह अभी भी इस शर्त के अधीन है कि इच्छुक जोड़े से कम से कम एक युग्मक आना चाहिए।

    विशेष रूप से, पिछले साल, 2023 के संशोधन को मेयर-रोकितांस्की-कुस्टर-हॉसर (एमआरकेएच) सिंड्रोम से पीड़ित एक महिला द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। यह सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति ‌है जो उसे अंडे पैदा करने से रोकती थी। सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने पाया कि गर्भकालीन सरोगेसी के लिए इच्छुक जोड़े के अंडे और शुक्राणु पर जोर देना प्रथम दृष्टया सरोगेसी नियमों के नियम 14 (ए) के खिलाफ था।

    आखिरकार, शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता-महिला को सरोगेसी के लिए दाता अंडे का उपयोग करने की अनुमति देते हुए संशोधन के आवेदन पर रोक लगा दी, जिससे बड़ा मुद्दा विचार के लिए खुला रह गया। इस तथ्य के अलावा कि महिला के लिए माता-पिता बनने का एकमात्र तरीका दाता अंडे का उपयोग करना था, यह नोट किया गया था कि जोड़े ने संशोधन से बहुत पहले सरोगेसी के माध्यम से माता-पिता बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

    संशोधन की चुनौती पर सुनवाई करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने उसी वर्ष यह भी कहा कि दाता युग्मकों के उपयोग पर रोक लगाने से प्रथम दृष्टया एक विवाहित बांझ जोड़े को कानूनी और चिकित्सकीय रूप से विनियमित प्रक्रियाओं और सेवाओं तक पहुंच से वंचित करके माता-पिता बनने के उनके बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन होता है। आगे यह राय दी गई कि संशोधन ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 को प्रभावी ढंग से अप्रचलित कर दिया और इसके घोषित उद्देश्यों के साथ एक बुनियादी टकराव पैदा कर दिया। इस मामले में, भ्रूण संशोधन से पहले उत्पन्न हुआ था।

    वास्तव में, इसी मुद्दे को उठाने वाली एक और याचिका 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष भी दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो पुरुष और महिलाएं प्रजनन क्षमता से संबंधित जटिलताओं का सामना करते हैं, वे सरोगेसी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे यदि दाता युग्मक वर्जित हैं।

    इस साल जनवरी की शुरुआत में, केंद्र ने एक सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल की सुप्रीम कोर्ट बेंच को सूचित किया था कि चिकित्सीय स्थितियों के कारण गर्भधारण करने में असमर्थ विवाहित महिलाओं के मामलों में उसकी टिप्पणियों के बाद, सरोगेसी नियमों के प्रावधानों में संशोधन (दाता युग्मकों के उपयोग को रोकने वाले प्रावधानों सहित) पर सक्रिय रूप से पुनर्विचार किया जा रहा था।

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