पीड़ित के मौलिक अधिकारों का हनन : अगर विधायिका निष्क्रिय है तो क्या कोर्ट हाथ जोड़कर बैठा रहे : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

15 Nov 2019 5:06 AM GMT

  • पीड़ित के मौलिक अधिकारों का हनन : अगर विधायिका निष्क्रिय है तो क्या कोर्ट हाथ जोड़कर बैठा रहे : सुप्रीम कोर्ट

    जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस एस रवीन्द्र भट की संविधान पीठ ने कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में दलीलें सुनीं। इस मामले में यह सवाल शामिल है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत सार्वजनिक कार्यालयों को संभालने वाले लोगों के लिए बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार पर अधिक प्रतिबंध है।

    जस्टिस मिश्रा ने सुनवाई शुरू होते ही निम्नलिखित का जवाब मांगा:

    "कुछ ख़ामियों के लिए ज़िम्मेदार मंत्री को हम किस हद तक ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि वे समाज के बहुत ही खास वर्ग के हैं? इन मामलों में क्या उपाय हो सकते हैं?"

    अटॉर्नी-जनरल के के वेणुगोपाल से उक्त प्रश्न का उत्तर निजी और सार्वजनिक कानून के दायरे में देकर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि जब कोई सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति नीतिगत मुद्दों पर बोलता है तो वह सामूहिक जिम्मेदारी के पहलू में होता है और इस प्रकार, राज्य भी शामिल होता है। हालांकि, जब कोई व्यक्ति निजी कानून के पहलुओं पर टिप्पणी करता है तो यह उपाय राज्य के खिलाफ नहीं होता है, लेकिन मंत्री के खिलाफ या खुद के खिलाफ "अपमानजनक बयान देना मंत्री के कार्यों का हिस्सा नहीं है।"

    अटॉर्नी-जनरल ने खड़क सिंह बनाम यू पी राज्य और एस रंगराजन बनाम पी जगजीवन राम जैसे मामलों का भी हवाला दिया और कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को असहिष्णु लोगों के समूह द्वारा दबाया नहीं दी जा सकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत लागू किए गए आधारों को अनुच्छेद 19 (1) (ए) पर प्रतिबंध के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

    अनुच्छेद 21 को लागू करना

    इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि "कानून द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया" द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि कानून की उचित प्रक्रिया का मतलब यह नहीं है कि एक अधिनियमित कानून होना चाहिए। इस पर एक बहस शुरू हुई कि क्या अनुच्छेद 21 के तहत कई फैसलों में ये अधिकार केवल तभी लागू किए जा सकते हैं जब कोई वैधानिक कानून हो या यदि न्यायालयों को समान रूप से लागू करने का अधिकार है।

    जस्टिस मिश्रा ने कहा

    "अधिकार केवल वैधानिक कानून पर निर्भर नहीं हैं, यह एक स्वतंत्र अधिकार है। "कानून की प्रक्रिया" एक अतिरिक्त पहलू है और इसका मतलब यह नहीं है कि एक अधिनियमित कानून होना चाहिए।" उन्होंने पीड़िता के "निजता के अधिकार" पर भी सवाल उठाया, जिस पर एजी ने जवाब दिया कि इस अधिकार का दावा किया जाना था। जस्टिस भट ने यह कहते हुए हस्तक्षेप किया कि पुट्टस्वामी मामले ने अनुच्छेद 21 के आंतरिक भाग के रूप में निजता के अस्तित्व की घोषणा की। उन्होंने यह सवाल भी सामने रखा कि अगर वे पीड़ित के अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो राज्य क्या कर सकता है।

    एजी ने वैधानिक कानून के अस्तित्व पर जोर देते हुए विभिन्न अधिकारों को आगे किया जिन्हें अनुच्छेद 21 (निजता का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, सोने का अधिकार आदि) के तहत आकार दिया गया था। उन्होंने कहा कि संसद में कानून बनाए बिना इन अधिकारों को लागू करना असंभव था और न्यायालय संसद के दायरे में लाकर शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा को निरस्त नहीं कर सकता। वे केवल दिशानिर्देश जारी कर सकते हैं जो विशाखा के मामले में किया गया था; न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश केवल एक अंतिम उपाय है।

    जस्टिस मिश्रा, जस्टिस भट और जस्टिस शाह ने कहा कि वे एक अधिकार नहीं बना रहे हैं बल्कि केवल इसे नियामक आकार दे रहे हैं। बेंच द्वारा तर्कों के दौरान दो प्रासंगिक प्रश्न दोहराए गए।

    1. क्या सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इन अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है?

    2. क्या संसद द्वारा कानून बनाने तक के लिए वैक्यूम को भरने के लिए दिशानिर्देश हो सकते हैं?

    जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है, इस सवाल का कि क्या अदालत तब उपाय जारी कर सकती है जब कोई खामी हो या गड़बड़ी उत्पन्न हो, जस्टिस मिश्रा और शाह ने एजी से पूछा कि प्रवर्तन मशीनरी के अभाव में क्या किया जाना चाहिए। जस्टिस भट ने एक उदाहरण का हवाला दिया कि एचआईवी और रक्त संक्रमण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के दौरान न्यायालयों को कैसे कदम रखना चाहिए।

    हालांकि, एजी ने यह कहते हुए एक ही जवाब दिया कि ये उदाहरण केवल अपवाद हैं।

    अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 (1) का सह-परीक्षण

    याचिकाकर्ताओं के वकील कालेश्वरम् राज ने दलीलों की शुरुआत करते हुए कहा कि न्यायालयों के पास वह तंत्र नहीं है जो विधायिका के पास है। जब यह स्थगन की प्रक्रिया है, तो न्यायालय केवल यह कह सकता है कि ए या बी सही है। हालांकि, कानून के मामलों में, किसी क़ानून के गठन के आस-पास के सभी पहलुओं और शर्तों की जांच की जानी चाहिए और केवल विधायिका ही ऐसा करने की स्थिति में है।

    जस्टिस बनर्जी ने पूछा,

    "क्या विधायिका निष्क्रिय होने पर न्यायालय सिर्फ अपने हाथ जोड़कर वापस बैठ जाएगा और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को देखता रहेगा ?"

    जस्टिस मिश्रा और जस्टिस शाह ने हालांकि इस मुद्दे को उठाया कि कैसे अनुच्छेद 19 (1) और 21 को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना चाहिए। उनके सह-अस्तित्व की आवश्यकता है क्योंकि एक की हत्या दूसरे के बुझाने में प्रवेश करेगी।

    जस्टिस मिश्रा ने पूछा,

    "हम जवाब क्यों नहीं दे सकते। हमें एक सम्मानजनक लोकतंत्र क्यों नहीं मिल सकता ? हम एक दूसरे के पक्ष का सम्मान क्यों नहीं कर सकते? जब आप एक कार्यालय में रहते हैं, तो क्या आपको दूसरों का सम्मान नहीं करना चाहिए? आइए हम मौलिक कर्तव्यों पर आते हैं। क्या हम इस तरह के लापरवाह बयान दे सकते हैं और इस देश के सद्भाव को नष्ट कर सकते हैं?"

    जस्टिस भट ने कहा कि इस तरह के बयान किसी जांच की निष्पक्षता को खतरे में डालते हैं, जो कि अनुच्छेद 21 का आंतरिक हिस्सा है।

    बेंच ने मामले पर बड़े पैमाने पर शोध करने और सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारियों से संबंधित मामले के कानूनों के साथ वापस लौटने के लिए दोनों पक्षों के वकीलों को निर्देश देकर समाप्त किया कि क्या वह बयानों के लिए उत्तरदायी है और किस हद तक।

    यह मामला अब 19.11.2019 को सूचीबद्ध किया गया है।

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