18 से 21 वर्ष के बीच की आयु के पुरुष को वयस्क महिला से विवाह करने पर सज़ा नहीं दी जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

23 Nov 2019 10:41 AM IST

  • 18 से 21 वर्ष  के बीच की आयु के पुरुष को वयस्क महिला से विवाह करने पर सज़ा नहीं दी जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 18 से 21 वर्ष के बीच की आयु का पुरुष, जो किसी वयस्क महिला के साथ विवाह का करार करता है, उसे बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 9 के तहत दंडित नहीं किया जा सकता।

    एक दंपत्ति ने चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जो पुलिस सुरक्षा की मांग कर रहा था। बाद में, लड़की के पिता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें उन्होंने (स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर) प्रस्तुत किया कि शादी के समय लड़का केवल 17 वर्ष का था। उच्च न्यायालय ने तब संरक्षण आदेश को वापस ले लिया और बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 9 के तहत आपराधिक अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

    सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया

    शीर्ष अदालत के समक्ष लड़के द्वारा दायर अपील दायर की गई, जिस पर न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनगौदर और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय धारा 482, सीआरपीसी के तहत अपने पहले आदेश को वापस नहीं ले सकता है, क्योंकि आपराधिक मामलों में हाईकोर्ट के द्वारा पारित आदेश को वापस लेने या समीक्षा करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

    यह नोट किया गया है कि, यदि स्कूल प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि को स्वीकार किया जाता है, तो लड़का 17 वर्ष का था, अर्थात् जब वह लड़की से शादी करता है तो अठारह वर्ष से कम आयु का होता है और इसलिए उस पर बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 9 लागू नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने तब जांच की कि क्या धारा 9 में 18 से 21 साल के पुरुष को सजा दी जाएगी।

    इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि इस मामले में, लड़की एक वयस्क थी, बेंच ने कहा,

    "बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में एक वयस्क महिला को दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं है जो अवयस्क लडके से शादी करती है। इसलिए, 2006 अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों की एक शाब्दिक व्याख्या का अर्थ यह होगा कि यदि अठारह से इक्कीस वर्ष के पुरुष और अठारह वर्ष से अधिक आयु की महिला के बीच विवाह अनुबंध होता है, तो वयस्क महिला को दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन उस नाबालिग पुरुष को बाल विवाह के अनुबंध के लिए दंडित किया जाएगा, हालांकि वह खुद नाबालिग है। हमारा विचार है कि इस तरह की व्याख्या अधिनियम के उद्देश्य के खिलाफ जाती है।"

    अधिनियम की विधायी पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए पीठ ने देखा,

    "ऊपर की चर्चा से कहीं भी यह स्पष्ट नहीं हो सकता कि विधायी ने अठारह से बीस वर्ष के बीच के पुरुष को दंडित करने की मांग की है जो एक वयस्क महिला के साथ विवाह का अनुबंध करता है। इसके बजाय 2006 अधिनियम एक ऐसे पुरुष को समर्थ करता है, जो अधिनियम के उद्देश्यों के लिए नाबालिग है, जिसका उपाय अधिनियम की धारा 3 के तहत आगे बढ़कर विवाह को रद्द करना है। इसलिए, अठारह से इक्कीस साल की उम्र के बीच के पुरुष वयस्क, जो वयस्क महिला से शादी करते हैं, उन्हें धारा 9 के दायरे में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि यह शरारत नहीं है कि जिसका उपाय यह प्रावधान करना चाहता है।"

    धारा 9 के सीमांत नोट पर रोक लगाते हुए पीठ ने कहा,

    "शब्द" अठारह वर्ष से अधिक आयु का वयस्क पुरुष, बाल विवाह अनुबंध करता है तो "2006 के अधिनियम की धारा 9 को इस रूप में पढ़ा जाना चाहिए कि" अठारह वर्ष से अधिक आयु का वयस्क पुरुष एक बच्चे से शादी करता है। "

    न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह अठारह से इक्कीस वर्ष की बीच के आयु के पुरुष और एक वयस्क महिला के बीच विवाह की वैधता पर टिप्पणी नहीं कर रहा है। इस तरह के मामलों में पुरुष के पास 2006 के अधिनियम की धारा 3 के तहत अपनी शादी को रद्द करने का विकल्प हो सकता है, इसमें निर्धारित शर्तों के अधीन है।

    पुरुष के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करते हुए, अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस सुरक्षा के आदेश आवश्यक नहीं है क्योंकि यह बताया गया है कि दंपति खुशी से रह रहे हैं और उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से कोई खतरा नहीं है।

    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहांं क्लिक करेंं



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