[साइबर अपराध] यदि आईटी अधिनियम के तहत धाराएं अपराध के सभी तत्वों को संबोधित नहीं करती हैं तो सा‌थ में आईपीसी को लागू किया जा सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट पूर्ण पीठ

LiveLaw News Network

19 April 2024 9:16 AM GMT

  • [साइबर अपराध] यदि आईटी अधिनियम के तहत धाराएं अपराध के सभी तत्वों को संबोधित नहीं करती हैं तो सा‌थ में आईपीसी को लागू किया जा सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट पूर्ण पीठ

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 साइबर अपराधों को संबोधित करने के लिए एक विशेष अधिनियम है और इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह उन मामलों में आईपीसी के आवेदन को नहीं रोकता है, जहां आईटी अधिनियम के तहत अपराधों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है।

    अदालत ने माना कि धारा 43 (कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए जुर्माना) सहपठित धारा 66 (धोखाधड़ी या बेईमानी से कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना) और आईटी अधिनियम की धारा 72 (गोपनीयता और निजता का उल्लंघन) धोखाधड़ी और ‌विश्वास का आपराधिक हनन के अपराधों के सभी तत्वों को शामिल नहीं करती है, जैसा कि आईपीसी के तहत परिभाषित किया गया है।

    इस प्रकार, अदालत ने माना कि आईपीसी के तहत उपरोक्त अपराधों को एक ही कृत्य के संबंध में किसी आरोपी के खिलाफ आईटी अधिनियम की धाराओं के साथ लागू किया जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    “यदि भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध का एक भी घटक उस अधिनियम में गायब है, जिसे विशेष क़ानून के तहत दंडनीय बनाया गया है, तो हालाँकि, अभी भी इसका सहारा लिया जा सकता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 71 और सामान्य धारा अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों को अदालतों को सजा देते समय ध्यान में रखना होगा।”

    जस्टिस मंगेश एस पाटिल, जस्टिस आरजी अवचट और जस्टिस शैलेश पी ब्रह्मे की पूर्ण पीठ ने आईटी अधिनियम और आईपीसी के तहत प्रावधानों की परस्पर क्रिया के संबंध में एक खंडपीठ के संदर्भ का जवाब देते हुए यह निष्कर्ष निकाला।

    केस नंबर: आपराधिक आवेदन संख्या 2562/2019


    केस टाइटलः अवधेश कुमार पारसनाथ पाठक बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

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