MP और राजस्थान चुनाव : चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस याचिकाकर्ताओं पर गुमराह करने के लिए कार्रवाई हो

LiveLaw News Network

4 Oct 2018 1:01 PM GMT

  • MP और राजस्थान चुनाव : चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस याचिकाकर्ताओं पर गुमराह करने के लिए कार्रवाई हो

    चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस नेता कमलनाथ और राजस्थान के लिए सचिन पायलट द्वारा अगले दो महीनों में होने वाले दोनों राज्यों के चुनाव में  मतदाताओं की सूची में बड़े पैमाने पर फर्जी या बोगस वोट का आरोप पर सुप्रीम कोर्ट में कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जानबूझ कर कोर्ट में गलत दस्तावेज दिए गए हैं और कांग्रेस याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

    गुरुवार को जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ के समक्ष चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि जहां भी मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ी थी वहां आयोग ने तुरंत कार्रवाई की। याचिकाकर्ता के ये आरोप बेबुनियाद है कि आयोग ने कुछ नही किया। विकास सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जहां से मतदाता सूची का डेटा लिया है वो गलत है। कोर्ट का फ़ैसला अपना पक्ष में रखने के लिए कोर्ट को गुमराह किया गया।

    जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा ये लिस्ट क्या है तो याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो पब्लिक डोमेन में था उसे  कोर्ट के सामने पेश किया गया है। ये दलील सही नहीं है कि ऐसा कोर्ट का फैसला अपने हक में करने के लिए किया गया है। इसकी जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त को दी थी और इसकी सीडी भी दी गई थी।

    पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग बताए कि क्या ऐसी कोई सीडी दी गई है या नहीं।कोर्ट 8 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगा।

    इससे पहले 19 सितंबर को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग को नहीं बता सकती कि किस तरह विधानसभा चुनावों का संचालन किया जाए या वीवीपीएटी का कार्यान्वयन किया जाए।

    चुनाव आयोग ने कहा कि दोनों नेताओं द्वारा दायर की गई याचिका याचिकाओं को जुर्माने सहित खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और ये गलत तरीके से व दुर्भाग्यपूर्ण होने के अलावा याचिकाकर्ता भारत के निर्वाचन आयोग को अपने तरीके से चुनाव के लिए निर्देश / निर्देश देने की मांग है जो खुद एक संवैधानिक प्राधिकरण है।

    कांग्रेस नेताओं द्वारा दायर याचिका का विरोध करते हुए आयोग ने जोर देकर कहा कि यह एक संवैधानिक निकाय है जिसे नियमों और कानूनों के अनुसार कार्य करना है, न कि राजनीतिक दल के "निर्देश" के अनुरूप। चुनाव के आचरण या मतदाताओं की सूची की तैयारी के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए उपायों पर सवाल उठाना याचिकाकर्ता और / या उनकी पार्टी / संगठन के क्षेत्राधिकार या डोमेन के भीतर नहीं है।

    चुनाव आयोग ने आगे कहा कि राजनीतिक दल जिनके साथ वे संबद्ध हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय से बार-बार संपर्क नहीं कर सकते ताकि एक ही मुद्दे को फिर से जिंदा किया जा सके और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकारण के कामकाज में हस्तक्षेप हो सके।

    दोनों नेताओं और उनकी पार्टी भारत के निर्वाचन आयोग को किसी विशेष तरीके से चुनाव आयोजित करने (वीवीपीएटी के कार्यान्वयन सहित)  के लिए निर्देशित करने की मांग नहीं कर सकते। आयोग के खिलाफ आरोप बेहद गलत, भ्रामक और झूठे हैं। आयोग को याचिकाकर्ताओं और राजनीतिक दल / संगठन द्वारा दिए गए सभी सुझावों को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

    यह आगे कहा गया कि आयोग अपनी भूमिका और कर्तव्यों को लेकर सतर्क है और तदनुसार ईवीएम की खरीद और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं जिनमें वीवीपीएटी की छपाई, मशीनों का डमी परीक्षण, अधिकारियों की तैनाती इत्यादि शामिल है। आवश्यक संख्या में ईवीएम

    मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों तक पहुंच चुकी है।

    आयोग ने ये भी कहा है कि ये आरोप कि एक विशेष पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए वीवीपीएटी मशीनों का खराब प्रदर्शन होगा,  पूरी तरह से झूठा और कल्पित है और इसे पूरी तरह से इनकार किया गया है। इसने यह भी प्रस्तुत किया कि गुजरात के किसी अन्य कांग्रेस नेता द्वारा दायर की गई इसी तरह की याचिका में शीर्ष अदालत ने इन मुद्दों पर पहले ही विचार-विमर्श किया है और इसलिए पार्टी और उसके सदस्यों द्वारा हर विधानसभा चुनाव से पहले एक ही मुद्दे को उठाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। तथ्य यह है कि  मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, केरल, गोवा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर आदि जैसी विविध जलवायु स्थितियों वाले राज्यों में ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। ये चुनाव सभी चुनावों में डिजाइन, तकनीकी विनिर्देशों और वीवीपीएटी की कार्यात्मक दक्षता की मजबूती और विश्वसनीयता की एक मजबूतीपूर्ण प्रमाण है। ईसीआई-ईवीएम में किसी भी अन्य गैर-ईवीएम एक्सेसरी या डिवाइस के कनेक्शन के लिए वायरलेस या किसी बाहरी हार्डवेयर पोर्ट के डेटा के लिए कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर या डिकोडर नहीं है। इसलिए हार्डवेयर पोर्ट के माध्यम से या वायरलेस, वाई-फाई या ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है क्योंकि कंट्रोल यूनिट बैलट यूनिट से सिर्फ

    एन्क्रिप्टेड और गतिशील रूप से कोड किए गए डेटा को स्वीकार करता है।

    पिछले 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान की मतदाताओं की सूची में बड़े पैमाने पर फर्जी मतदाताओं को हटाने की

    मांग वाली वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ और सचिन पायलट द्वारा दायर  याचिकाओं पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

    अदालत के हस्तक्षेप की मांग करते हुए उन्होंने आने वाले मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनावों में EVM के साथ VVPAT से सत्यापन के लिए प्रार्थना भी की है।

    जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तन्का की दलीलें  सुनने के बाद चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था।

    याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया है कि मध्यप्रदेश में 60 लाख से अधिक फर्जी मतदाता हैं जबकि राजस्थान में एक करोड़ फर्जी मतदाता हैं। इस तथ्य के बावजूद कि इस तरह के  उदाहरण चुनाव आयोग की जानकारी में लाए गए थे, मतदाताओं की सूची को सुधारने के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया गया है।

    याचिकाकर्ता चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र सेगमेंट में कम से कम 10%  मतदान केंद्रों में वीवीपीएटी सत्यापन आयोजित करना चाहते हैं।

    याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने मध्यप्रदेश और राजस्थान राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव आयोग को विस्तृत प्रतिनिधित्व दिया है कि मध्य प्रदेश / राजस्थान की मतदाता सूची में 2018 के  विधानसभा चुनावों के लिए 60 लाख / एक करोड़ फर्जी, एकाधिक, अवैध, झूठे मत बनाए हैं और इसके लिए चुनाव आयोग से  अनुरोध किया।

    यह भी इंगित किया गया कि चुनाव आयोग ने हाल ही में जनवरी 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के लिए प्रकाशित मतदाता सूची से 24 लाख से अधिक मतदाताओं को हटा दिया था।  चुनाव आयोग ने 2,37,234 मामले में स्वीकार किया था कि उनमें फोटो प्रविष्टियां संदिग्ध / अस्पष्ट / खाली तस्वीरें पाई गईं। हाल के चुनावों के अनुभव से साफ है कि इन शिकायतों को बिना किसी जांच व कार्रवाई के छोड़ दिया गया।

    याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चुनाव आयोग

    ने कहा है कि VVPAT यूनिट के साथ आवश्यक 16.15 लाख ईवीएम में से केवल 5.88 लाख यूनिट अब तक वितरित की गई हैं और VVPAT मशीनों के निर्माण और खरीद में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि VVPAT मशीनों की औचक जांच आवश्यक है जैसे कि उम्मीदवार गिनती प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं तो तुरंत पेपर ट्रेल्स की गिनती होनी चाहिए।

    इसके अलावा VVPAT मशीनों के खराब होने की हाल की घटनाएं इनकी  विश्वसनीयता पर सवाल उठाती हैं इसलिए इनका औचक निरीक्षण होना चाहिए।

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