भीमा- कोरेगांव हिंसा में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का दखल, पांचों को हाउस अरेस्ट के आदेश, सरकार को नोटिस [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network

29 Aug 2018 4:18 PM GMT

  • भीमा- कोरेगांव हिंसा में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का दखल, पांचों को हाउस अरेस्ट के आदेश, सरकार को नोटिस [आर्डर पढ़े]

    भीमा- कोरेगांव हिंसा के सिलसिले में नक्सल से जुडे होने के आरोप में पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए उन्हें 6 सितंबर तक उनके घरों में ही हाउस अरेस्ट रखने के आदेश जारी किए हैं।

    बुधवार देर शाम चली सुनवाई में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।

    सुनवाई के दौरान उस वक्त सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ जब महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि ये आरोपी नहीं हैं ये तीसरा पक्ष हैं। ये याचिका तो सुनवाई योग्य ही नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि ये दलील बकवास है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि असहमति की आवाज़ लोकतंत्र का प्रेशर वाल्व है। अगर आप इसे दबाएंगे तो प्रैशर कुकर फट जाएगा।

    वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश ASG तुषार मेहता ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सबूत हैं उनके माओवादियों से लिंक पाए गए हैं।

    इसके अलावा याचिकाकर्ता आरोपी नहीं हैं।

    वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कल देशभर में गिरफ्तारियां हुईं। FIR मराठी में थी। 2017 की मीटिंग में ये लोग मौजूद नहीं थे। FIR में नाम नहीं था। इनकी गिरफ्तारी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।याचिकाकर्ता की तरफ से कहा कि दो आरोपियों की तरफ से हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की गई है।

    दरअसल इसी साल जनवरी में हुई भीमा- कोरेगांव हिंसा के सिलसिले में नक्सल से जुडे होने के आरोप में पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं  की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बुधवार को ही 3.45 बजे मेंशन करने को कहा था।

    ये याचिका रोमिला थापर, देवकी जैन, प्रभात पटनायक, सतीश देशपांडे और माया दारूवाला की ओर से दाखिल की गई है। इसे लेकर वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि  इस केस में जल्द सुनवाई की जरूरत है क्योंकि जाने- माने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो 3.45 बजे फिर से इस केस को बताएं।

    दाखिल याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र पुलिस का ये कदम गैरकानूनी है। जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले का निपटारा ना कर ले तब तक किसी भी गिरफ्तारी पर रोक लगे और  कोर्ट की निगरानी में जांच पूरी होने तक पांचों को रिहा किया जाए। साथ ही मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए। याचिका में ये भी कहा गया है कि इस तरह ताबड़तोड़ गिरफ्तारी करने पर

    महाराष्ट्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगने की गुहार भी लगाई गई है।

    दरअसल  हैदराबाद में वामपंथी कार्यकर्ता और कवि वरवरा राव, मुंबई में कार्यकर्ता वेरनोन गोन्जाल्विस और अरुण फरेरा, छत्तीसगढ़ में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज और दिल्ली में रहनेवाले गौतम नवलखा के घरों की तलाशी ली गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। गौतम के ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली हाईकोर्ट ने और सुधा भारद्वाज के ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगाई है।

    गौरतलब है कि महाराष्ट्र के भीमा-कोरेगांव में इसी वर्ष एक जनवरी को दलित समाज द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था लेकिन मराठा और दलितों के बीच हिंसक झड़प हो गई। झड़प में एक व्यक्ति की मौत हुई थी,जिसके बाद पूरा महाराष्ट्र जातीय हिंसा की चपेट में आ गया था।

     पुलिस के मुताबिक छापेमारी में जो कागजात मिले हैं वो इस बात का सबूत है कि हिंसा में नक्सलियों के पैसे का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने इन्हीं सबूतों के आधार पर पांच लोगों को गिरफ्तार किया था।

     

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