पहली शिकायत के निपटारे के बाद नए तथ्यों का खुलासा हुआ हो तो दूसरी शिकायत भी सुनवाई योग्य : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network

12 July 2018 3:33 PM GMT

  • पहली शिकायत के निपटारे के बाद नए तथ्यों का खुलासा हुआ हो तो दूसरी शिकायत भी सुनवाई योग्य : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

    ‘ शिकायतकर्ता / अपीलकर्ता को पहली शिकायत के निपटारे के बाद मशीन के कुछ हिस्सों के बदलने से संबंधित कुछ तथ्यों को पता चला, वह भी दिल्ली की की फार्मा लिमिटेड से सर्विस रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद और इसलिए दूसरी शिकायत दर्ज कराने के लिए अपीलकर्ता पर कोई प्रतिबंध नहीं है।’ 

     ओम प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि पहली शिकायत के निपटारे के बाद नए तथ्य के सामने आने पर  ही दूसरी शिकायत सुनवाई योग्य हो सकती है।

     पहली शिकायत

     ईरा सिन्हा ने लोगोटेक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे उन्होंने रेंडम एक्सेस फुल-ऑटोमैटिक एनालाइजर मॉडल- "मिउरा 200" खरीदा था।

    शिकायत का मुद्दा यह था कि मॉडल ठीक से काम नहीं कर रहा था और मशीन के उपयोग में नियमित समस्याओं का सामना किया जा रहा था। हालांकि खरीदार द्वारा कई बार बार-बार शिकायतें की गई थीं लेकिन लोगोटेक के अधिकारी उचित ध्यान और देखभाल नहीं कर रहे थे । भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए कंपनी के खिलाफ तहत दायर एक चार्जशीट को पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।

     बाद की शिकायत 

    ईरा सिन्हा ने अपनी शिकायतों के साथ "मिउरा 200" मॉडल, लोगोटेक, रोम, इटली के निर्माता से संपर्क किया। निर्माता द्वारा निर्देशित तकनीकी सर्विस विशेषज्ञ द्वारा मशीन की गहराई से जांच की और पाया गया कि मशीन के पुर्जों को डुप्लिकेट पुर्जों द्वारा बदला गया है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं। विशेषज्ञ ने एक रिपोर्ट जारी की। दूसरी शिकायत में आरोप था कि लोगोटेक के अधिकारियों को उनके खिलाफ ऐसी सर्विस के बारे में पता चला है, उन्होंने रिपोर्ट की प्रतिलिपि वापस करने के लिए क्रेता (ईरा सिन्हा और उसके पति) को धमकी देना शुरू कर दिया। यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने  जान से हाथ धोने के गंभीर परिणाम के साथ भी धमकी दी थी। शिकायत के मुताबिक अधिकारियों ने उन्हें शूट करने की भी कोशिश की और कथित रूप से सर्विस रिपोर्ट वापस लेने की कोशिश की। आरोपी द्वारा  दाखिल याचिका पर उच्च न्यायालय ने सीजेएम के आदेश को मुख्य रूप से इस आधार पर रद्द  किया कि संज्ञान लेने से पहले आदेश रद्द हो था।

     नई तथ्य की खोज के बाद की शिकायत 

    न्यायमूर्ति एनवी रमना और न्यायमूर्ति एम शांतनागौदर की एक पीठ ने कहा कि यह समझना गलत है कि बाद की शिकायत को इस आधार पर रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि पहले आपराधिक कार्यवाही रद्द हो गई थी। यह भी गया गया कि मूल पुर्जों को डुप्लीकेट के साथ बदलने के नए तथ्य की खोज पर एफआईआर पर जोर दिया गया है।

     "इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 05.08.2012 की अगली शिकायत तथ्यों के नए सेट और आरोपों के नए सेट पर आधारित है और 24.03.2008 की एफआईआर में किए गए आरोपों के पुराने सेट पर आधारित नहीं है। यह दोहराने की जरूरत नहीं है कि 24.03.2008 की एफआईआर उत्तरदायी संख्या 2 और 3 की ओर से मशीन मरम्मत करने में देरी और लापरवाही के अलावा मशीन के गैर-कामकाज के आरोपों पर आधारित थी।उस समय अपीलकर्ता और उनकी पत्नी को मूल पुर्जों के डुप्लीकेट होने के बारे में पता नहीं था। उस समय "की फार्मा लिमिटेड" की सर्विस रिपोर्ट अस्तित्व में नहीं थी, "पीठ ने  सीजेएम को संज्ञान लेने में उचित ठहराते हुए कहा।

     पीठ ने उदय शंकर अवस्थी बनाम यूपी राज्य से भी उद्धृत किया  जिसमें यह माना गया था कि "कानून एक ही तथ्यों पर भी दूसरी शिकायत दर्ज करने या मनोरंजन करने पर रोक लगाता है बशर्ते कि पहले की शिकायत अपर्याप्त सामग्री के आधार पर तय की गई हो या आदेश शिकायत की प्रकृति को समझे बिना पारित किया गया हो या पूर्ण तथ्यों को अदालत के समक्ष नहीं रखा जा सका हो या जहां शिकायतकर्ता को पहली शिकायत के निपटारे के बाद कुछ तथ्यों का पता चला जो उसके पक्ष में मामले को झुका सकता है। हालांकि दूसरी शिकायत बरकरार नहीं रहेगी अगर शिकायतकर्ता के मामले पर योग्यता के आधार पर पहले की शिकायत पर मामले का निपटारा कर दिया गया हो।

     उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता को पहली शिकायत के निपटारे के बाद मशीन के कुछ हिस्सों के बदलने से संबंधित कुछ तथ्यों को पता चला, वह भी सर्विस रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद और ऐसे में दूसरी शिकायत दर्ज कराने के लिए अपीलकर्ता पर कोई प्रतिबंध नहीं है।


     
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